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नौबतपुर का सोना ग्रीन सिटी गैरनिबंधित ! निबंधन नहीं रहने पर RERA ने 6 लाख का ठोका जुर्माना...60 दिनों में जमा करना होगा पैसा

नौबतपुर का सोना ग्रीन सिटी गैरनिबंधित ! निबंधन नहीं रहने पर

PATNA:  पटना में बिना रेरा निबंधन लिए ही धड़ल्ले से टाउनशिप बसाने का अवैध धंधा जारी है. रेरा ने अब तक सैकड़ों प्रोजेक्ट्स के खिलाफ आदेश पारित किया है. इसके बाद भी राजधानी पटना के आसपास के इलाकों में गैर निबंधित प्रोजेक्ट पर धडल्ले से काम जारी है. डेवलपर्स ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर लूट रहे हैं. अब रेरा ने पाटलिपुत्रा इंटरप्राईजेज के प्रोजेक्ट सोना ग्रीन सिटी@पाटलिपुत्रा टाउनशिप पर सख्त आदेश पारित किया है. रेरा के चेयरमैन ने कंपनी पर 6 लाख का जुर्माना लगाया है. साथ ही जुर्माने की राशि को साठ दिनों में जमा करने का आदेश पारित किया है. इतना ही नहीं रेरा ने पाटलिपुत्रा इंटरप्राईजेज के प्रोजेक्ट सोना ग्रीन सिटी@पाटलिपुत्रा को निबंध लेने का आदेश दिया है. 

रेरा के चेयरमैन नवीन वर्मा की बेंच ने 9 नवंबर को यह आदेश पारित किया है. जिसमें बिना निबंधन सोना ग्रीन सिटी का प्रचार-प्रसार करने,बुकिंग-बिक्री करने को लेकर स्वतः संज्ञान लिया था. इसके बाद 9 नवंबर को जो आदेश पारित किया उसमें स्पष्ट हो गया कि यह प्रोजेक्ट रेरा से निबंधित नहीं है. इस जुर्म में रेरा बेंच ने अनुमानित लागत का 1 फीसदी यानि 6 लाख रू जुर्माना देने का आदेश दिया है. साथ ही तीन दिनों के भीतर निबंधन लेने के लिए आवेदन देने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर रेरा की तरफ से आगे की कार्रवाई की जायेगी. बता दें, यह प्रोजेक्ट पटना जिले के नौबतपुर इलाके में है.

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