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पुलिस हिरासत में अभियुक्त की पिटाई के मामले में थानाध्यक्ष को कोर्ट ने किया तलब, बढ़ी मुश्किलें

पुलिस हिरासत में अभियुक्त की पिटाई के मामले में थानाध्यक्ष क

HAJIPUR :  पुलिस हिरासत में अभियुक्त को पिटाई किए जाने को लेकर हाजीपुर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय जुनैद आलम ने जुड़ावनपुर थानाध्यक्ष से जबाब तलब किया है। इस संबंध में रिमांड अधिवक्ता राजेश रंजन बख्शी ने बताया कि जुड़ावनपुर थाना कांड संख्या 70/24 है उसमें एक अभियुक्त राघोपुर पश्चिमी निवासी रणधीर राय उर्फ रणधीर सिंह को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। जिसे पुलिस हिरासत में ही पुलिस ने बेरहमी से उसकी पिटाई की थी। 

रिमांड अधिवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त को जब पुलिस जेल भेजने के लिए मेडिकल जांच कराई और न्यायालय में लाया गया तो अभियुक्त के द्वारा मुझे बताया गया कि पुलिस के द्वारा मुझे पिटाई की गई है। इसकी शिकायत रिमांड अधिवक्ता ने पीठासीन पदाधिकारी से की थी। इसको गंभीरता से लेते हुए न्यायिक दंडाधिकारी ने अभियुक्त का समुचित इलाज कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही जुड़ावनपुर थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण का मांग किया गया है।

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रिमांड अधिवक्ता ने बताया कि केस अनुसंधान अधिकारी सुरेश राम द्वारा न्यायालय के द्वारा पूछा गया तो सुरेश राम ने बताया कि मेरे द्वारा पिटाई नहीं की गई है और इसी बात अभियुक्त के द्वारा बताया गया की इनके द्वारा मुझे मारे है लेकिन मुझे थाना पर पिटाई किया गया है जिसको लेकर न्यायालय के द्वारा थाना अध्यक्ष से अभियुक्त की पिटाई करने मामले में स्पष्टीकरण की मांग की गई है।

REPORT - RISHAV KUMAR