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स्वतंत्र भारद्वाज को मिली अंतरिम जमानत, CJP प्रोटेस्ट में की थी मारपीट, पॉडकास्ट में मुस्लिमों को कहा अपशब्द

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने भारद्वाज को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत प्रदान की। इससे पहले 7 सितंबर को उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। बाद में बताया गया कि जमानत याचिका पर आदेश 15 सितंबर को सुनाया जाएगा।

Swatantra Bhardwaj
Swatantra Bhardwaj- फोटो : news4nation

Swatantra Bhardwaj :   दिल्ली की एक अदालत ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्र कार्यकर्ता के पिता से कथित मारपीट समेत अन्य आरोपों में गिरफ्तार हिंदुत्व इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत की कार्यवाही मंगलवार को कैमरे के सामने हुई।  

अदालती सूत्रों के अनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने भारद्वाज को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत प्रदान की। इससे पहले 7 सितंबर को उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। सोमवार को अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई कैमरे के सामने करने का निर्देश दिया था। इसके बाद कोर्ट स्टाफ ने मीडिया कर्मियों को अदालत कक्ष से बाहर जाने को कहा था। बाद में बताया गया कि जमानत याचिका पर आदेश 15 सितंबर को सुनाया जाएगा।

भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने 4 सितंबर को बुलंदशहर से हिरासत में लिया था। यह कार्रवाई संसद मार्ग थाने के बाहर कॉकरेच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के कुछ घंटे बाद हुई थी। प्रदर्शनकारी छात्र कार्यकर्ता के पिता से कथित मारपीट के मामले में भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।

मामला उस समय ज्यादा चर्चा में आया, जब एक इंटरव्यू में भारद्वाज ने कथित तौर पर दावा किया था कि 23 जून के प्रदर्शन के दौरान उन्होंने छात्र कार्यकर्ता के पिता की "खोपड़ी फोड़ दी" थी। उन्होंने यह भी कहा था कि राजनीतिक संपर्कों के कारण वह गिरफ्तारी से बच गए।

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गिरफ्तारी के बाद भारद्वाज को अगले दिन एक न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया, जहां दिल्ली पुलिस को उनसे एक दिन की हिरासत में पूछताछ की अनुमति मिली। इसके बाद मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बाद में मौजूदा अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 21 सितंबर तक बढ़ा दी थी। अब अदालत की ओर से तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।