Election Commission: चुनाव संचालन नियम में बदलाव के खिलाफ कांग्रेस पहुंची सुप्रीम कोर्ट, मोदी सरकार के निर्णय के खिलाफ दायर हुई याचिका

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने हालिया चुनाव संचालन नियम, 1961 में मोदी सरकार द्वारा किए गये बदलाव पर गहरी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है.

Congress Jairam Ramesh
Congress Jairam Ramesh- फोटो : Social Media

Election Commission: कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव संचालन नियम, 1961 में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की और उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट चुनावी प्रक्रिया की "तेजी से खत्म हो रही" अखंडता को बहाल करने में मदद करेगा।


कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव नियम में बदलाव किया है ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके।

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याचिका दायर करने वाले एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, "चुनावी प्रक्रिया की अखंडता तेजी से खत्म हो रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा।" उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "चुनाव संचालन नियम, 1961 में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है।"


रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग, एक संवैधानिक निकाय जिस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व है, को एकतरफा और बिना सार्वजनिक परामर्श के इस तरह के महत्वपूर्ण कानून में इस तरह के बेशर्मी से संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

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उन्होंने कहा, "यह विशेष रूप से तब सच है जब यह संशोधन आवश्यक जानकारी तक जनता की पहुंच को समाप्त कर देता है, जो चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाता है।" भारत के चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को चुनाव नियम, 1961 के नियम 93 (2) (ए) में संशोधन किया, ताकि सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले "कागज़ात" या दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित किया जा सके।