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पटना हाई कोर्ट से हो गया फैसला, अब नहीं जाएगी नियोजित शिक्षकों की नौकरी, केके पाठक के विभाग को लगा तगड़ा झटका

पटना हाई कोर्ट से हो गया फैसला, अब नहीं जाएगी नियोजित शिक्षक

पटना: बिहार के करीब 3.50 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है. सक्षमता परीक्षा के बाद नौकरी जाने से डरे सहमे नियोजित शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आई है. दरअसल पटना हाई कोर्ट   ने सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वालों और इसमें नहीं शामिल होने वालों के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी. बता दें  शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सरकार से अनुशंसा की थी कि 5 बार परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण शिक्षकों की नौकरी जा सकती है. इसके बाद शिक्षक आंदोलन करने लगे. उन्हें नौकरी जाने का डर सताने लगा. लेकिन अब पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद नियोजित शिक्षक राहत की सांस ले सकते हैं.

पाठक के फरमान और नौकरी जाने के डर से सहमे नियोजित शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.  हाईकोर्ट में केस  दायर की गई. जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है.  

नियोजित शिक्षको ने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया इस बीच कई शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया. एक लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया.परीक्षा हुई कुछ शिक्षकों को छोड़कर सभी पास भी हो गए. ऐसे में जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे. उनको लेकर तमाम खबरें सुर्कियां बनती रहीं. बिहार राज्य शिक्षा विभाग की ओर से लगातार सक्षमता परीक्षा को लेकर कार्रवाई चल रही है. रोजाना कुछ न कुछ अपडेट सामने आ रहा है. अब पटना हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा पास नहीं होने या इसमें शामिल नहीं होने पर नियोजित शिक्षकों का नौकरी नहीं जाएगी.  

हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि नियोजित शिक्षक अगर परीक्षा पास नहीं करते हैं तो भी उनकी नौकरी नहीं जाएगी. कोर्ट के आदेश से नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है. 

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रिपोर्ट- नरोत्तम कुमार