पटना जंक्शन के पास ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर में आरपीएफ की छापेमारी को हाईकोर्ट ने बताया अवैध, बताया क्या है उनका दायरा

पटना जंक्शन के पास ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर में आरपीएफ की छापे

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पटना जंक्शन परिसर के बाहर आरपीएफ को ट्रेवल एजेंसी के दफ्तर में छापेमारी को अवैध करार देते हुए सभी आपराधिक मामले को रद्द कर दिया।जस्टिस विवेक चौधरी ने आठ ट्रेवल एजेंसियों  की आपराधिक रिट  पर सुनवाई करने के बाद ये आदेश दिया। 

  कोर्ट ने कहा कि आरपीएफ आईआरसीटीसी को शिकायत कर सकता हैं। आईआरसीटीसी को शिकायत पर कार्रवाई करने का अधिकार है। कोर्ट ने यात्री परिसर का विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा कि रेलवे प्लेटफार्म, ट्रैन और रेलवे यार्ड में ही आरपीएफ किसी को पकड़ सकती हैं।इसके बाहर आरपीएफ को कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है।

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ट्रेवल्स एजेंसियों के अधिवक्ता प्रशान्त कश्यप ने कोर्ट को बताया कि पटना जंक्शन के बाहर अवस्थित ट्रेवल्स एजेंसियों के दफ्तर में आरपीएफ छापेमारी कर कम्प्यूटर,लैपटॉप नगद राशि सहित अन्य कागजात को जब्त  कर लिया। 

साथ ही  दफ्तर में मौजूद लोग को पकड़ कर जेल भेज देते हैं,जबकि कानून के तहत सात वर्ष से कम सजा वाले अपराध में पुलिस को थाने से ही जमानत दे देना है।

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