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हाईकोर्ट के निषेधाज्ञा के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में गुंडों ने विवादित मकान पर चलाया बुलडोजर, हाईकोर्ट ने DGP से 48 घंटे में मांगा जवाब

हाईकोर्ट के निषेधाज्ञा के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में गुंडों

PATNA : पटना हाईकोर्ट की  निषेधाज्ञा रहते हुए , स्थानीय पुलिस के तथाकथित  मिलीभगत से निषेधाज्ञा मुकदमे के पक्षकार  द्वारा जबरन बुलडोजर चलवा कर विवादित मकान को आंशिक तौर पर विध्वंस करने के मामले में  पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की।जस्टिस नवनीत कुमार पाण्डेय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया कि वे खुद मामले की पड़ताल कर अगले 48 घंटे में कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश करें । 

 ये  मामला सिवान जिले का है, जहां विवादित मकान  अपीलकर्ता  के संयुक्त परिवार की संपत्ति थी, उसके एक  हिस्से को परिवार के बाहरी व्यक्ति  ममता सिंह द्वारा अवैध तरीके से खरीद लिया गया,  जिसपर सिविल सूट चल रहा है । मामले में विवादित मकान को ममता सिंह नहीं बेचे या उसमे कोई तोड़ -फोड़ नही करे ,इस सम्बन्ध में  एक अंतरिम निषेध आज्ञा हाई कोर्ट ने जारी किया था ।  

 अपीलकर्ता के वकील चंद्रकांत ने कोर्ट को  बुल्डोजर चलाने की वीडियो को कोर्ट को दिखाया।उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाया कि  27 फरवरी,2024 को ममता सिंह के खिलाफ अंतरिम निषेध आज्ञा जारी कर उसे 28फरवरी,2024 तक विवादित मकान में प्रवेश करने से  प्रतिबंधित किया था । 28 फरवरी,2024 को ममता और उसके पति ने स्थानीय गुंडे और पुलिस प्रशासन की मदद से  तकरारी मकान को  आंशिक तौर पर ध्वस्त कर दिया । 

उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके मुकवक्किल ने बुलडोजर आते वक्त , हाई कोर्ट के 27 फरवरी,2024 के कोर्ट के आदेश और घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही । इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार 4 मार्च,2024 को होगी ।

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