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गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना का मामला, पटना हाई कोर्ट में अगले सप्ताह होगी सुनवाई

गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना का मामला, पटना हाई कोर्

पटना हाई कोर्ट ने  पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना के मामले पर सुनवाई की।चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को राज्य आफ्टर केयर होम व शेल्टर होम  की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने राज्य सरकार को ये बताने को कहा कि राज्य में इनकी कितनी संख्या है।इसमें  कितने लड़के और लड़कियों के लिए है।साथ ही  ये भी बताने को कहा कि ये आफ्टर केयर होम व शेल्टर होम सरकार चलाती है या स्वयंसेवी संस्थायें।

वरीय अधिवक्ता आलमदार हुसैन ने कोर्ट को बताया कि  इन मामलों की जांच सही तरीके से नही हो रही है।इस पर कोर्ट ने कहा कि आरोपपत्र दाखिल होने के बाद इन मामलों की कार्रवाई मैजिस्ट्रेट के समक्ष होती है। 

  पूर्व की सुनवाई में   अधिवक्ता मीनू कुमारी ने बताया था कि आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी खराब हैं।उनके लिए ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है।

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  हाई कोर्ट ने इस याचिका को पटना हाई कोर्ट  जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था। कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे। 

इस मामलें की सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता सय्यद आलमदार हुसैन व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने पक्षों को कोर्ट के समक्ष रखा।

 इस  मामले पर अगली सुनवाई 19मार्च,2024 को की जाएगी।