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सात साल से कम सजा पाने वाले आरोपी की बिना नोटिस गिरफ्तारी पर लगी रोक, नीचली अदालत को भी हाईकोर्ट ने दिया जमानत में नरमी का निर्देश

 सात साल से कम सजा पाने वाले आरोपी की बिना नोटिस गिरफ्तारी प

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में  राज्य की पुलिस और निचली अदालतों को आदेश दिया है कि वे उन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने या न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले सुप्रीम कोर्ट से पारित दिशा निर्देशों का सख्त अनुपालन करें।

इसमें यह तय किया गया है कि 7 साल या उससे कम की सजा वाले अपराधों के आरोपियों को पुलिस बगैर नोटिस के गिरफ्तार नहीं करेगी। निचली अदालतें भी उनको जमानत देने में नरम रवैया अपनाएगी । 

सुप्रीम कोर्ट  ने यह भी निर्देश दिया था कि  पुलिस अधिकारी बगैर नोटिस के ऐसे अपराध श्रेणी के आरोपियों को यदि गिरफ्तार करेंगे और यदि कोई न्यायिक दंडाधिकारी इन्ही आरोपियों को किसी कानूनी या तार्किक कारण को लिखे बिना ही न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश देंगे, तो वे दोनो  विभागीय कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे । 

जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने नौशाद अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी को निष्पादित करते हुए उक्त आदेश जारी किया ।

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