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R G Kar case: प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में कोर्ट ने संजय रॉय दिया दोषी करार, बिहार सहित पूरे देश में हुआ व्यापक विरोध

आर जी कर अस्पताल में कार्यरत 28 वर्षीय स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रशिक्षु के साथ बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है.

R G Kar case
R G Kar case- फोटो : news4nation

R G Kar case: कोलकाता की एक अदालत ने शनिवार को आरोपी संजय रॉय को आर जी कर अस्पताल में कार्यरत 28 वर्षीय स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रशिक्षु के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी करार दिया, जिसका शव अस्पताल के सेमिनार कक्ष में मिला था। अदालत सोमवार को रॉय को सजा सुनाएगी। 

कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को अपराध के अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। जांचकर्ताओं ने कहा कि वह एकमात्र अपराधी था, लेकिन पीड़ित के परिवार और जूनियर डॉक्टरों के समूह को एक व्यापक साजिश का संदेह था।

 रेप-मर्डर की घटना 9 अगस्त 2024 की है और फैसला 18 जनवरी 2025 को आया है। CBI ने आरोपी संजय के लिए फांसी की मांग की है। आरोपी संजय रॉय ने अदालत में दावा किया कि उसे फंसाया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि उसे सोमवार को अदालत में बोलने का मौका दिया जाएगा। अदालत सोमवार को सजा सुनाएगी।

पश्चिम बंगाल की सियालदह कोर्ट का आज यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस धारा 64,66, 103/1 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया। वह सेमिनार रूम में जाकर वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी।

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आरजी कर हॉस्पिटल में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को 10 अगस्त को अरेस्ट किया था।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत में 11 नवंबर को मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।  अब इस मामले में सोमवार को अदालत का अंतिम फैसला आएगा जिसमें सजा तय की जाएगी। जहां अभियोजन पक्ष ने इस मामले में फांसी की सजा मांगी है।