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Jharkhand News: निजी स्कूलों को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अब नहीं देने होंगे राज्य सरकार को पैसे, कोर्ट ने नियमावली को बताया गलत

Jharkhand News: झारखंड के निजी स्कूलों को हाईकोर्ट से राहत दी है। निजी स्कूलों के अब संबद्धता के लिए राज्य सरकार को हर साल फीस नहीं देने होगें। कोर्ट के इस फैसले से स्कूल संचालकों को बड़ी राहत मिली है।

Jharkhand News: निजी स्कूलों को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत,
निजी स्कूलों को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत- फोटो : SOCIAL MEDIA

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम का हवाला देते हुए के राज्य सरकार के उस नियमावली को गलत बताया है, जिसमें हर साल निजी स्कूलों से संबद्धता के लिए फीस ली जाती है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट ने जमीन अनिवार्यता को सही ठहराया

हालांकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उस नियम को सही बताया है जिसमें ग्रामीण इलाकों के स्कूल के लिए 60 डिसमील और शहरी क्षेत्र के स्कूलं के लिए 40 डिसमील जमीन को अनिवार्य किया गया है। इस नियम को छह माह तक कोर्ट ने शिथिल कर दिया है। स्कूलों को इस नियम का पालन करने के लिए छह माह का समय दिया गया है।

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प्राइवेट स्कूल एशोसिएशन ने जाहिर की खुशी

इस संबंध में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और अन्य निजी स्कूलों ने याचिका दायर की थी। इसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सरकार के वर्ष 2019 के नियमावली के तीन बिंदुओं को कोर्ट में चुनौती दी थी। झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले पर झारखंड प्राइवेट स्कूल एशोसिएशन ने खुशी जाहिर की है।