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Jharkhand News: झारखंड के शिक्षकों के हित में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, समान काम के लिए समान वेतन का दिया निर्देश

Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में समान काम करने वाले प्राथमिक शिक्षकों को समान वेतन देने का निर्देश दिया है। अदालत ने आदेश में कहा है कि विभाग आठ सप्ताह में इस पर निर्णय लेते हुए इनका भी वेतन वर्ष 2015 में नियुक्त हुए शिक्षकों के समान दे।

Jharkhand News: झारखंड के शिक्षकों के हित में हाईकोर्ट का बड
शिक्षकों के हित में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- फोटो : SOCIAL MEDIA

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के शिक्षकों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का निर्देश देते हुए विभाग से उम्मीद जताई है कि इस पर जल्द निर्णय लेगा, ताकि शिक्षकों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। अदालत ने अपने इस आदेश के साथ ही इस याचिका को निष्पादित कर दिया है। कोर्ट के आदेश से लगभग 50 हजार शिक्षकों को लाभ मिलेगा।

हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका

इस संबंध में दिलीप पांडेय सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया था कि वर्ष 2002-03 में जेपीएससी ने शिक्षकों की नियुक्ति की थी। इस दौरान कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों की नियुक्ति एक साथ हुई थी, जिनका ग्रेड पे 4200 था।

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शिक्षकों के ग्रेड पे में था अंतर

वर्ष 2009 में आरटीई एक्ट आने के बाद वर्ष 2012 में सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई। इसमें कक्षा एक से पांच और छह से आठ तक के शिक्षकों की बहाली अलग-अलग कर दी। इनका ग्रेड पे 4600 किया गया। इसके बाद पूर्व में नियुक्त शिक्षकों ने हाईकोर्ट में समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

शिक्षकों के हित में आया फैसला

अदालत में इस याचिका पर कई बार बहस हुई। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आखिरकार अदालत ने शिक्षको के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। अदालत के इस फैसले से राज्य के करीब पचास हजार शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

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