LATEST NEWS

  • वैशाली में गंगा और गंडक का तांडव: हाजीपुर के दर्जनों गांव जलमग्न, डीआरसीसी में घुसा पानी, पलायन को मजबूर लोग
  • वैशाली में गंगा और गंडक का तांडव: हाजीपुर के दर्जनों गांव जलमग्न, डीआरसीसी में घुसा पानी, पलायन को

  • Bihar Cabinet Controversy:
  • बिहार कैबिनेट में ठेका बहाली पर घमासान: दो वरिष्ठ मंत्रियों में तीखी बहस, CM को करना पड़ा हस्तक्षेप

  • कोसी नदी के जलस्तर में उफान: बराज से डिस्चार्ज 2.29 लाख क्यूसेक पार, तटीय इलाकों में अलर्ट
  • कोसी नदी के जलस्तर में उफान: बराज से डिस्चार्ज 2.29 लाख क्यूसेक पार, तटीय इलाकों में अलर्ट

  • Bihar News : भोजपुर में युवक को गोली मारे जाने पर परिजनों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम कर की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग
  • Bihar News : भोजपुर में युवक को गोली मारे जाने पर परिजनों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम कर

  • बगहा में बेखौफ अपराधियों का तांडव: उप मुखिया और वार्ड पार्षद को मारी गोली, गंभीर हालत मे बेतिया GMCH रेफर
  • बगहा में बेखौफ अपराधियों का तांडव: उप मुखिया और वार्ड पार्षद को मारी गोली, गंभीर हालत मे बेतिया

Rahul Gandhi: इंडियन स्टेट बयान पर राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्किलें , एमपी-एमएलए कोर्ट आज सुनाएगी फैसला

Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विवादित बयान 'हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से है' को लेकर दर्ज मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।

Rahul Gandhi: इंडियन स्टेट बयान पर राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्
इंडियन स्टेट बयान पर राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्किलें- फोटो : social Media

Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विवादित बयान 'हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से है' को लेकर दर्ज मामले में आज यानि 7 नवंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले 28 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।

पूरा मामला हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। 23 जनवरी 2025 को दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि 15 जनवरी 2025 को दिए गए राहुल गांधी के बयान से समाज में वैमनस्य फैलने की आशंका है और यह बयान जनता की भावनाओं को आहत करने वाला है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इंडियन स्टेट शब्द देश के लोकतांत्रिक ढांचे और सरकारी संस्थाओं पर सवाल खड़ा करता है और इससे अस्थिरता फैल सकती है।

Diarch GO

चंदौसी स्थित जिला न्यायालय परिसर में एडीजे आरती फौजदार की अदालत में सुनवाई हुई। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद सगीर सैफी, और याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन गोयल ने पक्ष रखा। राहुल गांधी पक्ष की दलील थी कि यह पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि बयान गंभीर है और इससे आम जन की भावनाएँ प्रभावित हुई हैं।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखते हुए 7 नवंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। अब कोर्ट में फैसला आने के बाद यह साफ होगा कि मामला आगे बढ़ेगा या याचिका खारिज होगी।यानी शुक्रवार का दिन इस मामले के लिए अहम। फैसला किसके पक्ष में जाता है इस पर राजनीतिक गलियारों की निगाहें टिकी हुई हैं।

NSIT
Nsmch