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पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को उम्रकैद, दहेज के लिए करता था मारपीट, दूसरी युवती से भी कर ली थी शादी

 life imprisonment for murdering wife in Nawada
life imprisonment for murdering wife in Nawada- फोटो : news4nation

Bihar News :  पत्नी की हत्या के मामले में नवादा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय उमेश कुमार की अदालत ने पति धीरेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए 3 सितंबर को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

 मामला अकबरपुर थाना कांड संख्या 630/21 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, नालंदा जिले के राजगीर थाना क्षेत्र के धर्मपुरा गांव निवासी रूबी देवी की शादी धीरेंद्र कुमार से हुई थी। दहेज की मांग को लेकर पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। 

इसी बीच उसने दूसरी युवती से शादी कर ली। 17 अक्टूबर 2021 को रूबी की मौत की सूचना उसके पिता अयोध्या सिंह को मिली। ससुराल पहुंचने पर उन्हें बेटी की लाश मिली। इसके बाद उन्होंने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अमन की रिपोर्ट