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Bihar Crime: जंगल का काला सौदा बेनकाब, 19.5 किलो पैंगोलिन के शल्क संग चार दबोचे, वन विभाग की बड़ी रेड से तस्कर गिरोह में हड़कंप

Bihar Crime: गयाजी जिले के शेरघाटी में वन्यजीव तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है।

Gaya Four Held With 19 5 kg Pangolin Scales in Bihar Raid
जंगल का काला सौदा बेनकाब!- फोटो : reporter

Bihar Crime: गयाजी जिले के शेरघाटी में वन्यजीव तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। वन विभाग और वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB) की संयुक्त कार्रवाई में 19.5 किलोग्राम पैंगोलिन के शल्क के साथ चार कथित तस्करों को धर दबोचा गया। इस सनसनीखेज बरामदगी के बाद वन प्रमंडल शेरघाटी ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शेरघाटी न्यायालय में अपराध प्रतिवेदन और जब्ती सूची दाखिल कर आरोपितों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

वन विभाग के मुताबिक, 12 जुलाई 2026 की सुबह WCCB (ER), कोलकाता से मुखबिर के जरिए खबर मिली थी कि शेरघाटी के के-के पैलेस होटल में पैंगोलिन के शल्क का अवैध सौदा होने वाला है। सूचना मिलते ही शेरघाटी और इमामगंज वन क्षेत्र की टीम ने एनएच-2 के समीप होटल के पास घेराबंदी कर दी। तलाशी के दौरान चार संदिग्धों के कब्जे से 19.5 किलो पैंगोलिन के शल्क और चार मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (संशोधित 2022) की धारा 50 के तहत जब्त कर लिया गया।

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गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अफताब, नवाब, शरफू मियां और मुमताज के रूप में हुई है। पूछताछ में इनसे मिली जानकारी के आधार पर रफीक मियां का नाम भी सामने आया है, जिस पर कथित तौर पर पैंगोलिन के शल्क को के-के पैलेस होटल तक पहुंचाने का आरोप है। इन दावों की जांच जारी है।

वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि पैंगोलिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल अत्यंत संरक्षित वन्यजीव है। इसके शिकार, तस्करी और अवैध कारोबार को कानून के तहत गंभीर, गैर-जमानती और दंडनीय जुर्म माना जाता है। विभाग ने अदालत से सभी आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले की तफ्तीश जारी है और जांच पूरी होने के बाद विस्तृत अभियोजन प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया जाएगा।

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रिपोर्ट- मनोज कुमार