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Siwan Petrol Diesel Fake Bill: सिवान में पेट्रोल-डीजल के फर्जी बिलों पर सख्ती, DM ने जारी किया कड़ा आदेश

Siwan Petrol Diesel Fake Bill: सिवान में पेट्रोल-डीजल के फर्जी और बढ़े-चढ़े बिलों पर रोक के लिए DM विवेक रंजन मैत्रेय ने सख्त आदेश जारी किया। बिना सत्यापन कोई बिल पास नहीं होगा।

Siwan Petrol Diesel Fake Bill
पेट्रोल-डीजल के फर्जी बिलों पर सख्ती- फोटो : news4nation

Siwan Petrol Diesel Fake Bill:  सिवान जिले में पेट्रोल और डीजल के फर्जी, बढ़े-चढ़े और काल्पनिक बिलों पर अब पूरी तरह लगाम लगाने की तैयारी हो गई है। जिला दंडाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने इसको लेकर सख्त आदेश जारी किया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी पैसे की बर्बादी और वित्तीय गड़बड़ी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सरकारी धन की हानि पर जीरो टॉलरेंस

डीएम ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि यदि किसी भी स्तर पर मिलीभगत, लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ दंडात्मक और आपराधिक केस भी दर्ज हो सकता है। आदेश सभी नगर निकायों, पेट्रोल पंप संचालकों और संबंधित अधिकारियों पर तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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अब बिना जांच के कोई बिल पास नहीं होगा

जिला प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि अब बिना सत्यापन के पेट्रोल या डीजल का कोई भी बिल पास नहीं किया जाएगा। हर वाहन के लिए लॉगबुक और GPS डेटा का मिलान जरूरी होगा। नकद पर्ची या हाथ से लिखे गए बिलों को पूरी तरह अमान्य कर दिया गया है।

पेट्रोल पंपों के लिए सख्त नियम

सिवान के सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया गया है कि वे केवल कंप्यूटर से जनरेट किया गया बिल ही जारी करें। बिल में वाहन नंबर, ईंधन की मात्रा, दर, तारीख और समय का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा डिस्पेंसिंग यूनिट का सीलबंद और मानक के अनुसार अंशांकित होना जरूरी है। नियम तोड़ने पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

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DDO और कोषागार की जिम्मेदारी तय

ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) और कोषागार को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। दोहरे या विभाजित बिलों को तुरंत खारिज किया जाएगा। बिना पूरी जांच के बिल पास करना अब कदाचार माना जाएगा और संबंधित अधिकारी कार्रवाई के दायरे में आएंगे।

नगर निकायों के वाहनों के लिए नई व्यवस्था

नगर निकायों के सभी वाहनों में GPS लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन की दूरी, ओडोमीटर रीडिंग और ईंधन खपत का नियमित मिलान किया जाएगा। फ्यूल कैप में लॉक लगाना जरूरी होगा और अगर कहीं असामान्य खपत पाई गई तो उसका लिखित स्पष्टीकरण देना होगा।

दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दोषी कर्मचारियों पर बिहार CCA नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पेट्रोल पंप संचालकों पर पेट्रोलियम अधिनियम और विधिक मापविज्ञान कानून के तहत दंड लगाया जाएगा।

सिवान से ताबिश इरशाद की रिपोर्ट