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पुलिस पद का दुरुपयोग पड़ा भारी, कड़ौना थानाध्यक्ष निलंबित; IG विकास वैभव ने लिया सख्त एक्शन

Bihar Police Action: जमीन विवाद में पुलिस पद एवं शक्तियों के कथित दुरुपयोग और एक पक्ष पर दबाव बनाने के मामले में जहानाबाद के कड़ौना थानाध्यक्ष को IG ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

पुलिस पद का दुरुपयोग पड़ा भारी, कड़ौना थानाध्यक्ष निलंबित; I

जहानाबाद/गया : जमीन विवाद के एक मामले में पुलिस पद एवं शक्तियों के कथित दुरुपयोग और एक पक्ष पर दबाव बनाने के आरोप में जहानाबाद के कड़ौना थाना के थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया के स्तर से की गई है। निलंबन के साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पर रखा गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, थानाध्यक्ष कड़ौना, जिला जहानाबाद द्वारा दूरभाष के माध्यम से एक जमीन विवाद के संबंध में संबंधित पक्ष से बातचीत की गई। आरोप है कि इस दौरान बांकेबाजार थाना, गया के थानाध्यक्ष द्वारा कथित रूप से अभद्र एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए एक पक्ष पर दबाव बनाने तथा अपने पद का दुरुपयोग कर मामले में एकपक्षीय हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया।

मामला उस समय और गंभीर हो गया, जब विवादित जमीन को लेकर माननीय न्यायालय में सिविल मुकदमा लंबित होने के बावजूद संबंधित पक्ष द्वारा उक्त भूमि पर धान रोपने का आरोप लगाया गया।

इस संबंध में बांकेबाजार थाना के थानाध्यक्ष द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, गया को पत्राचार कर उचित कार्रवाई का अनुरोध किया गया था। SSP गया ने की अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा

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मामले की जानकारी मिलने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक, गया ने थानाध्यक्ष कड़ौना के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया से अनुरोध किया।

मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक ने थानाध्यक्ष कड़ौना के आचरण को पुलिस पद और शक्तियों के दुरुपयोग से जुड़ा मामला माना और तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया।जमीन विवाद में पुलिस को पहले भी दी जा चुकी है हिदायत

पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया की ओर से पहले भी कई मौकों पर पुलिस पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि जमीन और निजी विवाद के मामलों में पुलिस किसी एक पक्ष के समर्थन में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारियों को विधिसम्मत, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस को यह भी कहा गया है कि न्यायालय में लंबित सिविल विवादों में पुलिस अपने पद और शक्तियों का अनुचित इस्तेमाल न करे।पद की गरिमा से समझौता नहीं

पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया ने स्पष्ट किया है कि जमीनी एवं निजी विवादों में निष्पक्षता और कानून के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करना पुलिस पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है।

पुलिस शक्तियों या पद का दुरुपयोग करने तथा किसी एक पक्ष के प्रति अनुचित हस्तक्षेप करने की कार्रवाई को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।