LATEST NEWS

  • Bihar News : कटिहार में मरीजों की जगह एंबुलेंस में ढोई जा रही थी शराब, कटिहार पुलिस ने शराब की बड़ी खेप के साथ चालक को किया गिरफ्तार
  • Bihar News : कटिहार में मरीजों की जगह एंबुलेंस में ढोई जा रही थी शराब, कटिहार पुलिस ने

  • बगहा के दोन में SSB का मानवीय चेहरा: गंभीर रुप से बीमार महिला को 4x4 एंबुलेंस से पहुंचाया अस्पताल
  • बगहा के दोन में SSB का मानवीय चेहरा: गंभीर रुप से बीमार महिला को 4x4 एंबुलेंस से पहुंचाया

  • Kanti MLA Ajit Kumar NTPC Meeting
  • Kanti MLA Ajit Kumar NTPC Meeting: स्थानीय युवाओं को रोजगार, सफाई और CSR विकास कार्यों पर बनी सहमति

  • ऑपरेशन मुस्कान के तहत पटना पुलिस को बड़ी सफलता, 21 लाख मूल्य के 70 गुम मोबाइल बरामद
  • ऑपरेशन मुस्कान के तहत पटना पुलिस को बड़ी सफलता, 21 लाख मूल्य के 70 गुम मोबाइल बरामद

  • पुलिस ने अवैध हथियार के साथ बदमाश को किया गिरफ्तार, देसी कट्टा और 32 खोखा बरामद
  • पुलिस ने अवैध हथियार के साथ बदमाश को किया गिरफ्तार, देसी कट्टा और 32 खोखा बरामद

PATNA HIGHCOURT -चारा घोटाले के जज रहे सुधांशु लाल पर पटना हाइकोर्ट का आया बड़ा फैसला, 2009 के आदेश को किया रद्द, जानिए क्या-क्या हुआ

PATNA HIGHCOURT - पटना के सीबीआई विशेष जज के रूप में चारा घोटाला की सुनवाई करने वाले सेवानिवृत जज सुधांशु कुमार लाल पर पटना हाईकोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए एक तरफ राहत दी है, तो दूसरी तरफ सजा रद्द करने से मना कर दिया।

 PATNA HIGHCOURT -चारा घोटाले के जज रहे सुधांशु लाल पर पटना
चारा घोटाले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- फोटो : NEWS4NATION

PATNA - पटना हाईकोर्ट ने बिहार में  पटना के सीबीआई विशेष जज के रूप में  चारा घोटाला की सुनवाई करने वाले सेवानिवृत जज सुधांशु कुमार लाल को बड़ी राहत दी। चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने पूर्व जज सुधांशु कुमार लाल की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट प्रशासन के 7 दिसंबर,2009 के आदेश को रद्द कर दिया।

इस आदेश के द्वारा जज लाल के सुपर टाइम वेतनमान को एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया था।इसका प्रतिकूल प्रभाव उनके पेंशन और सेवानिवृत लाभों पर पड़ा। सेवानिवृत जज लाल के विरुद्ध 11फरवरी,2004 को अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरु की गयी। उन पर ये आरोप था कि उन्होंने हाईकोर्ट प्रशासन को बिना उचित रूप से सूचित किये मुख्यालय से बाहर गये।

Diarch GO

साथ ही उन्होंने एक पटना हाईकोर्ट जज के शपथग्रहण समारोह में गुप्त रूप से भाग लिया था।इन मामलों में हाईकोर्ट प्रशासन ने दोषी करार देते हुए दंडित किया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए पूर्व जज लाल ने पटना हाईकोर्ट में  याचिकाएं दायर की।इन याचिकायों पर सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता जीतेन्द्र सिंह ने कोर्ट को बताया कि आरोपों की पुष्टि के लिए जाँच अधिकारी के समक्ष किसी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया गया।

उन्होंने बताया कि अवैध रूप से आरोपों का साबित कर दिया गया।फिर उन्हें दंडित किया गया।कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद उनके पक्ष में  निर्णय दिया। कोर्ट ने उनके विरुद्ध हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा 7 दिसम्बर ,2009 के आदेश को रद्द कर दिया।कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि पूर्व जज लाल के पेंशन और सेवानिवृत लाभों की पुनर्गणना कर उनकी सेवा शर्तों में  सुपर टाइम वेतनमान का लागू किया जाये।

NSIT
Nsmch

साथ ही कोर्ट ने एक अन्य मामलें में  बेगूसराय में जिला जज के रूप में उनके कार्य की निंदा के मामलें में दी गयी सजा को रद्द नही किया।