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Bihar News: प्रधान सचिव व बेतिया के पूर्व DM पर गिरफ्तारी का वारंट,आत्मसमपर्ण करने का आदेश जारी...

Bihar News: बेतिया के पूर्व डीएम के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने पूर्व डीएम को आत्मसमर्पण करने का भी आदेश दिया है, आखिर पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं....

 गिरफ्तारी वांरट जारी
पूर्व डीएम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी - फोटो : social media

Bihar News: प्रधान सचिव व बेतिया के पूर्व डीएम के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का भी आदेश दे दिया है। अगर वो आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो पुलिस उनकी गिरफ्तारी करेगी। दरअसल, पंजाब सरकार में वर्तमान में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत और पश्चिम चंपारण के पूर्व जिलाधिकारी दिलीप कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। व्यवहार न्यायालय बेतिया ने उनके खिलाफ जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने दिया आत्मसमर्पण का आदेश 

कोर्ट ने दिलीप कुमार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए दाखिल आवेदन को खारिज कर दिया। यह मामला वर्ष 2008 में करनमेया महावीरी झंडा विवाद से जुड़ा है। जिसमें अधिवक्ता ब्रजराज श्रीवास्तव ने एक परिवाद दायर कर तत्कालीन डीएम दिलीप कुमार को आरोपी बनाया था। न्यायालय ने मामले की जांच के बाद दिलीप कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में संज्ञान लिया था और उन्हें पेशी के लिए समन जारी किया था। 

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कोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश

हालांकि, वे बार-बार समन के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। 20 सितंबर 2024 को दिलीप कुमार ने अदालत में धारा 205 के तहत एक याचिका दाखिल कर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी। जिसमें उन्होंने खुद को पंजाब सरकार का प्रधान सचिव बताते हुए सरकारी कार्यों में व्यस्त रहने का हवाला दिया था। कोर्ट ने उनके तर्कों को अस्वीकार करते हुए अब गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है।