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Bihar News : बेतिया में सीरियल मर्डर मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीन को हुई उम्र कैद

Bihar News : बेतिया में सीरियल मर्डर मामले में कोर्ट ने सुना

Bettiah : उतर प्रदेश सीमा पर स्थित धनहा थाने क्षेत्र में हुये सिरियल मर्डर मामले में तीनों अभियुक्त अमला, कमला औऱ हीरा यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई गईं है। जिसके बाद हड़कंप मचा है। प्रभारी लोक अभियोजन पदाधिकारी प्रभु प्रसाद ने न्यायालय के इस फ़ैसले का स्वागत करते हुए कहा है की इस आदेश के बाद ऐसी घटनाओं पर निश्चित हीं रोक लगेगी। 

बताया जा रहा है की करीब एक सप्ताह पूर्व इन तीनों आरोपियों पर कोर्ट ने दोष सिद्ध किया था। इसकी जानकारी देते हुए प्रभारी पीपी प्रभु प्रसाद ने बताया कि ADJ 1( जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ) प्रथम रविरंजन की कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए साक्ष्य, सबूत औऱ ग्वाहों की गवाही को ध्यान में रखते हुए पाया कि सकलदेव यादव, अमल उर्फ अमला यादव, कमल यादव समेत हीरा यादव ने मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया है।

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लिहाजा बगहा कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302, 120 बी, 34 के तहत दोषी पाया और तीनों आरोपियों कों उम्रकैद की सजा सुनाई । ख़ास बात यह है की जीवन के आखिरी सांस तक इन तीनों दोषियों कों जेल में रहने का भी आदेश जारी किया गया है। बता दें की अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए प्रभारी पीपी प्रभु प्रसाद ने कांड के सूचक, डॉक्टर, आईओ समेत कुल नौ लोगों की गवाही के साथ आरोपितों के खिलाफ धनहा थाने में दर्ज कांड सं. 232/22, 106/23, 121/23 की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए कहा कि हत्या कांड में सकलदेव यादव, कमल यादव, अमला यादव व हीरा यादव द्वारा एक ही तरीके से पांचों हत्याकांड को अंजाम देने का प्रमाण मिला है। 

इन चारों ने अपना वर्चस्व इलाके में जमाने के उद्देश्य से हीं वारदात को अंजाम दिया था।  लिहाजा बगहा ADJ 1 रविरंजन की अदालत का यह फ़ैसला वैसे अपराधियों औऱ क़ानून कों हाथ में लेने वालों के लिए सबक होगा।

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बेतिया से आशीष की रिपोर्ट