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Surajbhan Singh Jail: पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को 1 साल, रामलखन सिंह को 4 साल की सजा, 33 साल पुराने केस में ऐतिहासिक फैसला

Surajbhan Singh Jail:कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को 1 साल, भाजपा के वरिष्ठ नेता राम लखन सिंह को 4 साल और वीरेंद्र ईश्वर उर्फ शोषण सिंह को 4 साल की सजा दी।

Surajbhan Singh Jail
पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को 1 साल की सजा- फोटो : social Media

Surajbhan Singh Jail:कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को 1 साल, भाजपा के वरिष्ठ नेता राम लखन सिंह को 4 साल और वीरेंद्र ईश्वर उर्फ शोषण सिंह को 4 साल की सजा दी। बिहार के बेगूसराय में एमपी-एमएलए कोर्ट के जज संजय कुमार ने मंगलवार को 33 साल पुराने पुलिस पर हमले और फायरिंग मामले में फैसला सुनाया। 

सजा सुनाए जाने के बाद राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को 1 साल की सजा होने के कारण जमानत मिल गई।

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यह पुराना मामला 9 अक्टूबर 1992 का है। उस दिन एफसीआई थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि मोम फैक्ट्री में हथियारबंद बदमाश छिपे हैं। पुलिस की छापेमारी पर वहां मौजूद बदमाशों ने फायरिंग और हमला किया। घटना के दौरान राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर गिरफ्तार हो गए जबकि सूरजभान सिंह मौके से भागने में सफल रहे।

एफसीआई थाना में कार्यरत एएसआई उमाशंकर सिंह ने इस मामले में बरौनी थाना कांड संख्या 406/92 दर्ज कराया था। कोर्ट में कुल 12 गवाहों की गवाही हुई, जिसमें उस समय के जिलाधिकारी रामेश्वर सिंह ने भी पुष्टि की।

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कोर्ट ने सजा विवरण में कहा कि राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर को धारा 307 के तहत 4 साल, धारा 353 में 1 साल, आर्म्स एक्ट के तहत 4 साल, धारा 26 में 3 साल और धारा 27 आर्म्स एक्ट में 3 साल की सजा सुनाई गई। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को केवल धारा 353 के तहत 1 साल की सजा दी गई।

पूर्व सांसद के वकील मंसूर आलम ने जमानत की गुहार लगाई, जिस पर कोर्ट ने मंजूरी दे दी। इस फैसले के साथ ही तीन दशकों पुराने इस विवाद ने आखिरकार न्याय का मुकाम पाया।