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मुजफ्फरपुर आएंगे शाहरुख खान व फुटबॉलर लियोनेल मेसी! कोर्ट ने इस केस में पेशी के लिए जारी किया नोटिस

मुजफ्फरपुर आएंगे शाहरुख खान व फुटबॉलर लियोनेल मेसी! कोर्ट ने

MUZAFFARPUR : बॉलीवुड में किंग खान के नाम से फेमस शाहरुख खान और फुटबॉल में अर्जेंटिना को विश्व चैंपियन बनानेवाले स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी सात लोगों के विरूद्ध मुजफ्फरपुर उपभोक्ता आयोग ने नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के अनुसार सभी सात  लोगों को आगामी 12 जनवरी को मुजफ्फरपुर कोर्ट के उपभोक्ता न्यायालय में पेश होने के लिए कहा गया है। 

बायजूस से जुड़ा है पूरा मामला

पूरा शहर के चंदवारा इलाके में रहनेवाले मोहम्मद शमशाद अहमद से जुड़ा है, जिन्होंने अपने बेटों का नामांकन शैक्षणिक संस्थान आकाश बायजूस के मुजफ्फरपुर स्थित शाखा में कराया था। नामांकन के वक्त उनके द्वारा नामांकन शुल्क जमा किया गया। उनके बच्चों ने जितने दिनों तक संस्थान में अध्ययन किया। उसका पूरा शुल्क उनके द्वारा जमा कर दिया गया। बाद में संस्थान के शैक्षणिक व्यवस्था से परिवादी के दोनों पुत्र असंतुष्ट होकर संस्थान छोड़ने का फैसला किया। इसको लेकर संस्थान को लिखित सूचना दी। इसके बाद उनके बच्चे संस्थान जाना छोड़ दिया। 

बच्चों के नाम पर दो लोन कर लिया मंजूर

इसी बीच, कुछ दिनों के बाद छात्र के पिता को पता चला कि उक्त संस्थान द्वारा उनके दोनों बच्चो के शैक्षणिक शुल्क के मद में दो अलग-अलग लोन कर दिया गया है। इसकी शिकायत शमशाद अहमद संस्थान से की, लेकिन इसका निपटारा संस्थान के द्वारा नहीं किया गया।

न्याय के लिए कंज्यूमर कोर्ट में की अपील

मामले में संस्थान से मदद नहीं मिलने के बाद शमशाद अहमद ने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा की मदद से 30 अक्टूबर को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया। इस पर आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित, सदस्य सुनील कुमार तिवारी एवं अनुसूया के पूर्ण पीठ के द्वारा मामले की सुनवाई की गई।

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परिवाद में शाहरूख, मेसी और बाजजूस का नाम

सुनवाई के दौरान फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, फुटबॉलर लियोनेल मेसी व संस्थान के प्रबंध निदेशक समेत सात विरोधी पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। सभी विरोधी पक्षकारों को 12 जनवरी को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।

अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कमी एवं फर्जी विज्ञापन से संबंधित है। यह उपभोक्ता संरक्षण कानून के विरुद्ध है। चूंकि संस्थान के ब्रांड एंबेसडर अभिनेता शाहरुख खान एवं फुटबालर लियोनेल मेसी है। इसलिए इनको भी विरोधी पक्षकार बनाया गया हैं। निर्धारित तिथि पर इनलोगों की उपस्थिति नहीं होती है, तो आयोग अगली कार्रवाई करेगी।