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UP News: राजधानी लखनऊ में लगाई गई धारा 163, जानिए किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

UP News: राजधानी लखनऊ में लगाई गई धारा 163, जानिए किन-किन ची

लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू कर दी है। बता दे आगामी त्योहारों बारवफात, ईद मिलादुन नबी, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, महात्मा गांधी जयंती, शारदीय नवरात्र सहित अन्य त्योहार व विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और संगठनों के धरना प्रदर्शन के चलते शहर में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू की गई है। 

धारा 163 को पूर्व में आईपीसी की धारा 144 कहते थे लेकिन कानूनों में बदलाव की वजह से अब धारा 144 से धारा 163 हो गया है। जेसीबी हेलो अमित कुमार के मुताबिक धारा 163 के तहत विधान भवन व सरकारी कार्यालय के ऊपर वह 1 किलोमीटर परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना मन होगा शहर के अंदर तेज धार वाले तथा नुकीले शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ व हथियार तथा आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। 

बता दे राजधानी लखनऊ में लगातार विपक्षी पार्टियों व अन्य विभागों के लोग प्रदर्शन कर रहे थे जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था इसके साथ ही आगामी लगभग आधा दर्जन से ज्यादा त्योहारों को देखते हुए यूपी सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है.