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बिना कागज-पत्तर के ही टाउनशिप बसाने वाली कंपनी को मिला सबक...50 लाख का लगा जुर्माना, RERA ने 'देवनागरी ग्रीन सिटी' कंपनी के इस प्रोजेक्ट पर लगाया कुल लागत का 1 फीसदी पेनाल्टी

बिना कागज-पत्तर के ही टाउनशिप बसाने वाली कंपनी को मिला सबक..

PATNA:  बिहार रेरा ने बिहटा-नौबतपुर इलाके के एक टाउनशिप पर पचास लाख का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि को 60 दिनों में जमा करने का आदेश पारित किया है. रेरा ने प्रोजेक्ट के अनुमानित लागत का 1 फीसदी राशि जुर्माना लगाया है. रेरा ने पाया कि देवनागरी ग्रीन सिटी कंपनी ने बिना निबंधन के ही अपने प्रोजेक्ट शिव विहार फेज-1 का प्रचार-प्रसार किया. जबकि बिना निबंधन प्लॉट की बिक्री के लिए विज्ञापन देना कानूनी जुर्म है. रेरा चेयरमैन नवीन वर्मा की बेंच ने 16 जनवरी को यह आदेश पारित किया है. 

रेरा ने अपने आदेश में कहा है कि देवनागरी ग्रीन सिटी कंपनी ने नियमों का उलंघन किया है. रेरा से निबंधन लिए बिना ही बिहटा के अपने प्रोजेक्ट शिव विहार फेज-1 का वित्रापन जारी कर दिया . इस पर रेरा ने 31 अगस्त 2020 को ही स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया था. कई तारीख पर सुनवाई के बाद अब जाकर कंपनी पर पचास लाख का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही यह भी आदेश जारी किया गया है कि देवनागरी ग्रीन सिटी तीस दिनों के अंदर इस प्रोजेक्ट का रेरा से निबंधन के लिए आवेदन दे. 

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