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GST संबंधित विवादों के अंतिम निपटारे हेतु ट्रीब्यूनल गठित नहीं करने को हाईकोर्ट नाराज, इस कंपनी के 80 फीसदी राशि लौटाने का दिया निर्देश

GST संबंधित विवादों के अंतिम निपटारे हेतु ट्रीब्यूनल गठित नह

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में  जीएसटी  संबंधित विवादों के अंतिम निपटारे हेतु ट्रीब्यूनल गठित नही रहने के कारण ,  कुल लगाए गए टैक्स की 20 फीसदी राशि अपील हेतु जमा कर प्रतीक्षा कर रहे जीएसटी  कर दाताओं से टैक्स की पूरी राशि को बसूलने  के मामले में  नाराजगी जताते हुए राज्य के  टैक्स अफसर पर 5 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है ।  चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने  नेशनल इंश्योरेंस कंपनी , पटना क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से दायर रिट याचिका को मंजूर करते हुए ये फैसला दिया । 

हाई कोर्ट ने राज्य के कर विभाग के अधिकारियों को दो हफ्ते के अंदर याचिकाकर्ता कॉरपोरेशन से वसूल की गई कुल सेवा एवम वस्तु कर  की 80 फीसदी राशि ( लगभग 42 करोड़ ) को दो हफ्ते में लौटाने का भी आदेश दिया है । यदि वसूली की राशि लौटाने में उक्त दो हफ्ते से ज्यादा समय लगता है, तो राज्य सरकार को 12 फीसदी ब्याज के साथ अत्यधिक वसूली किए गए। जीएसटी राशि को लौटाने का भी आदेश है । 

याचिकाकर्ता के वकील गौतम केजरीवाल ने कोर्ट को बताया की अन्य मामलों में भी पहले  हाई कोर्ट ने राज्य के कर विभाग को निर्देश दे रखा  है कि  बिहार में अगर ट्राइब्यूनल कार्यरत नही है, तो  जीएसटी करदाताओं को अपील दायर करने हेतु निर्धारित 20 फीसदी  वसूलनीय कर की राशि जमा करके ट्रीब्यूनल के गठन की प्रतीक्षा करने की छूट दिया है। फिर भी टैक्स अफसर मनमाने तरीके से सौ फीसदी जीएसटी कर वसूल रहे हैं ,जो अत्यधिक है और अपील के प्रावधान को औचित्यहीन कर देता है।