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औरंगाबाद से लोकसभा प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने का मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट, खारिज करने को दी गई चुनौती

 औरंगाबाद से लोकसभा प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने का मामला

PATNA. औरंगाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी  के रूप में उम्मीदवार सुजीत कुमार सिंह के नामांकन पत्र को रद्द कर दिए जाने के मामले में एक याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की गई है। याचिकाकर्ता सुजीत कुमार सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र 28 मार्च,2024 को दाखिल किया था। 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र अधूरा होने के आधार पर 30 मार्च,2024 को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपने याचिका के जरिये चुनाव पर रोक लगाने तथा नामांकन पत्र को रद्द किए जाने के आदेश को खारिज करने का कोर्ट से अनुरोध किया है। 

 रिटर्निंग अधिकारी ने  नामांकन पत्र यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि नामांकन पत्र का फॉर्म नंबर 26 बी पूरा नहीं किया गया है। इसमें  बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से लोन आदि लेने की जानकारी नही दिये जाने के आधार पर रद्द कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि इस याचिका पर पटना हाईकोर्ट में शीघ्र सुनवाई होने की संभावना है।

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