LATEST NEWS

  • औरंगाबाद दौरे पर पहुंचे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश: देव सूर्य मंदिर में की पूजा-अर्चना, पंचायत चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान
  • औरंगाबाद दौरे पर पहुंचे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश: देव सूर्य मंदिर में की पूजा-अर्चना, पंचायत चुनाव को

  • हथियार के साथ बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचा था अपराधी : पुलिस ने किया गिरफ्तार, पिस्टल और कारतूस बरामद
  • हथियार के साथ बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचा था अपराधी : पुलिस ने किया गिरफ्तार, पिस्टल और

  • Muzaffarpur police arrest criminal pistol
  • Muzaffarpur News: दुर्गा पूजा मेले में बड़ी वारदात की फिराक में था अपराधी, पिस्टल और कारतूस के साथ

  • Saran Ramraj Chowk 1942 tradition
  • Chapra Ram Darbar 1942 Tradition: सारण में 84 साल से चली आ रही अनूठी परंपरा, एक ही परिवार

  • छपरा के रामराज चौक का 84 साल पुराना राम दरबार: 1942 से चली आ रही अनूठी परंपरा, नागर शैली में एक ही परिवार की पीढ़ियां संवार रही हैं मूर्तियां
  • छपरा के रामराज चौक का 84 साल पुराना राम दरबार: 1942 से चली आ रही अनूठी परंपरा, नागर

Expressway Rule: एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे के लिए लागू होंगे नए दिशा-निर्देश, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयास के तौर पर जारी होगे न्यू रूल

नए नियमों के लागू होने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है, जिससे लोगों की जान बचाई जा सकेगी और सड़कें अधिक सुरक्षित हो सकेंगी।

Expressway Rule: एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे के लिए लागू हों
बदलेंगे एक्सप्रेस वे और हाईवे के नियम- फोटो : social media

Expressway Rule: देश में तेजी से हो रहे एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य से जहां विकास को गति मिल रही है, वहीं सड़क दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसको लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने चिंता जताई है और नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नए नियमों के जरिए सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने और बड़े हादसों को रोकने की योजना बनाई गई है।

साइन बोर्ड और साइनेज के नए दिशा-निर्देश

फरवरी 2025 से लागू होने वाले इन दिशा-निर्देशों के तहत, हर 10 किलोमीटर पर बड़े साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। इन बोर्ड्स पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट और अन्य जरूरी जानकारी दी जाएगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि सड़क चिन्ह और साइनेज की जानकारी सभी ड्राइवरों के लिए जरूरी है। सड़क की भाषा को समझना सुरक्षित ड्राइविंग के लिए अनिवार्य है। इसलिए, सड़क का मालिकाना हक रखने वाली कंपनियों के लिए यह नियम बनाया गया है कि हर 10 किलोमीटर की दूरी पर फुटपाथ पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट की जानकारी दी जाए।

हेल्पलाइन नंबर और नो पार्किंग साइनेज

NHAI ने यह भी निर्देश दिया है कि हर 5 किलोमीटर की दूरी पर इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर और नो पार्किंग साइनेज लगाना अनिवार्य होगा। इससे आपातकालीन स्थिति में ड्राइवरों को तुरंत मदद मिल सकेगी और सड़क पर अव्यवस्थित रूप से गाड़ियाँ खड़ी करने से बचा जा सकेगा।

NSIT
Nsmch

मवेशियों की सुरक्षा के लिए पायलट प्रोजेक्ट

सड़क दुर्घटनाओं में मवेशियों की वजह से हो रही घटनाओं को रोकने के लिए भी NHAI ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे पर मवेशियों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। इन स्थलों पर मवेशियों के लिए चारा, पानी और चिकित्सा की व्यवस्था होगी, जिससे दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा और मवेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों के बढ़ते आंकड़े

भारत में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों का आंकड़ा काफी गंभीर है।

साल 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,53,972 लोगों की मौत हुई।

साल 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,68,491 हो गया।