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HIGH COURT NEWS - नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री को मिली अग्रिम जमानत, पॉस्को कोर्ट के फैसले को बदला

Anticipatory bail to former minister

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने  राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री वृषण पटेल को  बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दी।  मुजफ्फरपुर के एक नाबालिक लड़की से दो वर्ष तक बलात्कार करने के आरोप में   अभियुक्त बनाए गए  पूर्व मंत्री वृषण पटेल  को  अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस राजेश वर्मा  ने बृषण   पटेल द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अधिवक्ता अजय ठाकुर और कौशल किशोर को सुनने के बाद यह आदेश दिया।

पूर्व मंत्री वृषण पटेल पर आरोप है कि उन्होंने मुजफ्फरपुर के एक नाबालिक लड़की को नौकरी देने के नाम पर मुजफ्फरपुर से पटना बुलाया और 2 वर्षों तक लगातार उसके साथ बलात्कार करते रहे।   बाद में इस मामले को लेकर  उक्त लड़की द्वारा एक परिवाद पत्र मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट में दायर किया गया । इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने श्री पटेल के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए  नोटिस जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। 

पटेल ने इस मामले में मुजफ्फरपुर के पोक्सो कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था ,जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।  इसी मामले को हाई कोर्ट में दायर कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई गई।  जिस पर कोर्ट ने  सुनवाई  करने के बाद पूर्व मंत्री को राहत देते हुए अग्रिम जमानत  दे दी .

 कोर्ट को अधिवक्ता कौशल किशोर ने बताया कि इसी मामले में पूर्व मंत्री श्री पटेल ने राज्य की आर्थिक अपराध इकाई  को सूचना देकर यह कहा था कि  एक महिला द्वारा  साजिश के   तहत 50 लाख रुपए ऐंठने के लिए झूठा यौन शोषण के मामले में उन्हें अभियुक्त बनाया  जा सकता है। आर्थिक अपराध इकाई में शिकायत करने के बाद उस  महिला द्वारा पूर्व मंत्री के विरुद्ध मुजफ्फरपुर के पोक्सो कोर्ट में यौन शोषण का मामला दर्ज कराया गया था।

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