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PAN Card New Rules 2026: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे पैन कार्ड बनवाने के नियम, आधार के साथ चाहिए होगा यह खास डॉक्यूमेंट

1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह बदलने वाली है। अब सिर्फ आधार से काम नहीं चलेगा, बल्कि जन्म तिथि का अलग प्रमाण देना होगा और नए फॉर्म का उपयोग करना होगा।

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Patna - वित्तीय लेनदेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, पैन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार और आयकर विभाग एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। CA कीर्ति जोशी के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड बनवाने के मौजूदा नियमों में संशोधन किया जाएगा। यह बदलाव मुख्य रूप से डेटा की सटीकता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जिससे भविष्य में होने वाली कागजी गलतियों को शून्य किया जा सके।

आधार से पैन बनवाने का अंतिम अवसर

वर्तमान में यात्रियों और आम नागरिकों के पास 31 मार्च 2026 तक का समय है, जब वे केवल अपने आधार कार्ड का उपयोग करके आसानी से पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सबसे सरल प्रक्रिया है जिसमें किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही यह 'केवल आधार' वाली सुविधा समाप्त हो जाएगी और प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है।

जन्म तिथि के लिए अतिरिक्त प्रमाण अनिवार्य

1 अप्रैल से लागू होने वाले संशोधित नियमों के तहत, अब केवल आधार कार्ड को जन्म तिथि (DOB) के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदकों को अब पैन कार्ड बनवाने के लिए जन्म तिथि का एक अलग और वैध सरकारी प्रमाण (जैसे जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट) देना अनिवार्य होगा। इसके बिना आवेदन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी और पुराने फॉर्म पूरी तरह से अमान्य कर दिए जाएंगे।

आधार के अनुसार नाम का मिलान और नए फॉर्म

नए नियमों के अनुसार, आवेदक का नाम पूरी तरह से उसके आधार कार्ड में दर्ज नाम के समान होना चाहिए। स्पेलिंग में जरा सी भी भिन्नता होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। CSC पोर्टल के मुताबिक, इसके लिए जल्द ही नए आवेदन फॉर्म जारी किए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी बताया जा रहा है कि नए वित्तीय वर्ष से जारी होने वाले कार्डों पर नाम प्रिंट नहीं होगा, जो एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव है।

वित्तीय सुरक्षा के लिए पैन की अनिवार्यता

पैन कार्ड एक 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है जो बैंकिंग और भारी वित्तीय लेनदेन के लिए अनिवार्य है। वहीं, आधार 12 अंकों की एक अनूठी पहचान है। इन दोनों का आपस में सही मिलान होना पारदर्शी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। विशेषज्ञों की सलाह है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना पैन नहीं बनवाया है, वे 31 मार्च की समय सीमा से पहले इस कार्य को पूरा कर लें ताकि अतिरिक्त दस्तावेजों की झंझट से बच सकें।



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