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Budget Session 2026: 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया आयकर अधिनियम, करदाताओं को मिलेगा ये लाभ, निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान

Budget Session 2026- वित्त मंत्री ने कहा कि अब इनकम टैक्स रिटर्न भरना और आसान होगा। करदाता 31 जुलाई तक ITR-1 और ITR-2 दाखिल कर सकेंगे। इसके साथ ही करदाताओं को रिटर्न अपडेट करने की सुविधा भी दी जाएगी।

निर्मला सीतारमण
1 अप्रैल से लागू होगा नया आयकर अधिनियम - फोटो : News4nation

Budget Session 2026:  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की है। इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू होगा। साथ ही अघोषित आय 1 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव किया गया है। छोटे करदाताओं को सेल्फ असेसमेंट की सुविधा दी जाएगी। टैक्स पर अब सिर्फ 10 प्रतिशत जुर्माना लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अब इनकम टैक्स रिटर्न भरना और आसान होगा। करदाता 31 जुलाई तक ITR-1 और ITR-2 दाखिल कर सकेंगे। इसके साथ ही करदाताओं को रिटर्न अपडेट करने की सुविधा भी दी जाएगी।

टैक्स और पेनाल्टी से जुड़े अहम बदलाव

अघोषित आय की सीमा 1 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव।

लागू टैक्स दर के अलावा 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स देकर छूट लेने का विकल्प।

छोटे टैक्स अपराधों में अब जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना लगेगा।

टैक्स पर अब केवल 10 प्रतिशत पेनाल्टी का प्रावधान।

दंड की जगह टैक्स भुगतान के जरिए मामला निपटाने की व्यवस्था।

छोटे करदाताओं को सेल्फ असेसमेंट की सुविधा मिलेगी।

मुकदमेबाजी कम करने की पहल

वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्स मामलों में लंबी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए नए नियम लाए जाएंगे। गलत रिपोर्टिंग और तकनीकी खामियों के मामलों में राहत देने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि ईमानदार करदाताओं को बेवजह परेशानी न हो।

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निवेश और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा

बजट में यह भी ऐलान किया गया कि भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने वाली कंपनियों को विशेष छूट दी जाएगी, जिससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल, भरोसेमंद और विवाद-मुक्त बनाना है, ताकि करदाता बिना डर और झंझट के टैक्स अनुपालन कर सकें।