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हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत: अब 48 घंटे में बिना चार्ज कैंसिल होगा टिकट, DGCA ने बदले टिकट रिफंड नियम

विमानन नियामक डीजीसीए ने यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए टिकट रिफंड और संशोधन नियमों में संशोधन किया है। अब 48 घंटे के भीतर टिकट रद्द करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, साथ ही रिफंड प्रक्रिया को भी 14 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा।

हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत: अब 48 घंटे में बिना चार्ज क

Patna - विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए एयरलाइन टिकट रिफंड और संशोधन नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। 24 फरवरी को जारी इन संशोधित नियमों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को टिकट रद्द करने या बदलाव करने में अधिक लचीलापन प्रदान करना है। 

टिकट रद्द करने के लिए मिलेगा 'लुक-इन' विकल्प

नए नियमों के अनुसार, अब एयरलाइनों को यात्रियों को टिकट बुकिंग के 48 घंटे के लिए 'लुक-इन' विकल्प देना अनिवार्य होगा। इस अवधि के भीतर यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपना टिकट रद्द कर सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा केवल उन घरेलू उड़ानों के लिए होगी जिनकी प्रस्थान तिथि बुकिंग से 7 दिन दूर हो, और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह सीमा 15 दिन निर्धारित की गई है। 

नाम सुधार और रिफंड की समयसीमा

डीजीसीए ने एयरलाइनों के लिए रिफंड प्रक्रिया को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं:

  • नाम में सुधार: यदि यात्री ने सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट बुक किया है और 24 घंटे के भीतर नाम की गलती बताता है, तो एयरलाइन कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती।

  • रिफंड की जिम्मेदारी: यदि टिकट किसी एजेंट या पोर्टल से बुक किया गया है, तब भी रिफंड सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एयरलाइन की ही होगी।

  • समयसीमा: एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिफंड की पूरी प्रक्रिया 14 कार्यदिवसों के भीतर पूरी हो जाए।

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    चिकित्सा आपात स्थिति में राहत

यात्री या उनके परिवार के किसी सदस्य (समान PNR पर) के अस्पताल में भर्ती होने जैसी चिकित्सा आपात स्थिति में एयरलाइन को रिफंड या 'क्रेडिट शेल' प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अन्य मामलों में रिफंड तभी मिलेगा जब एयरोस्पेस मेडिसिन विशेषज्ञ या डीजीसीए पैनल द्वारा यात्रा न कर पाने का प्रमाण पत्र दिया जाए।

डीजीसीए में बड़े पैमाने पर होगी भर्ती

नियामक संस्था खुद भी कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रही है, जिसके समाधान के लिए 38 कंसल्टेंट्स की भर्ती का निर्णय लिया गया है।

  • रिक्तियां: वर्तमान में डीजीसीए के 1,630 स्वीकृत पदों में से 787 पद खाली पड़े हैं।

  • भर्ती का विवरण: एयरवर्थिनेस निदेशालय में 24, एयर सेफ्टी में 6 और कानूनी मामलों (DIRLA) में 5 सीनियर कंसल्टेंट्स समेत कुल 38 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

  • नियम: ये भर्तियाँ एक साल के अनुबंध के आधार पर होंगी और आवेदनकर्ताओं की अधिकतम आयु 63 वर्ष तय की गई है।