LATEST NEWS

  • Tej Pratap Yadav Death Threat
  • तेजप्रताप यादव को दोपहर 3:11 बजे आया खौफनाक कॉल! वीडियो वायरल करने की धमकी से मचा हड़कंप, सरकार

  • Bihar News : मोकामा नगर परिषद कर्मचारी पर महिला ने लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप, कहा अश्लील फोटो वायरल करने की दी धमकी
  • Bihar News : मोकामा नगर परिषद कर्मचारी पर महिला ने लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप, कहा अश्लील फोटो वायरल

  • Fatuha Patna Liquor Raid
  • कानपुर से पटना पहुंची सवा करोड़ की शराब! खाद की बोरियों के नीचे छिपाकर लाई गई,उत्पाद विभाग का

  • Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने दहेज़ प्रताड़ना के आरोपी पति अमरजीत कुमार को दी जमानत, 7 महीने से जेल में था बंद
  • Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने दहेज़ प्रताड़ना के आरोपी पति अमरजीत कुमार को दी जमानत, 7 महीने

  • Bihar News : गया में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, ट्रक पर लोड विदेशी शराब की बड़ी खेप किया बरामद, चालक को किया गिरफ्तार
  • Bihar News : गया में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, ट्रक पर लोड विदेशी शराब की बड़ी खेप

Financial Tasks: 31 दिसंबर से पहले नहीं निपटाए ये काम तो बढ़ेगी मुसीबत, नए साल की शुरुआत से पहले ये टास्क निपटाना क्यों है जरूरी, पढ़िए

Financial Tasks: साल खत्म होने से पहले कुछ अहम टैक्स से जुड़े काम ऐसे हैं, जिन्हें अगर वक्त रहते पूरा नहीं किया गया तो न सिर्फ़ मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि कानूनी पचड़ों में भी फंसने का खतरा है।

3 Financial Tasks Before Jan 1
31 दिसंबर से पहले नहीं निपटाए ये काम तो बढ़ेगी मुसीबत- फोटो : social Media

Financial Tasks: साल 2025 अब अपने आख़िरी पड़ाव पर खड़ा है और दिसंबर का आधा सफ़र तय हो चुका है। एक तरफ़ बाज़ारों में नए साल के जश्न की रौनक है, तो दूसरी तरफ़ आयकरदाताओं के लिए यह महीना सख़्त इम्तिहान की तरह सामने खड़ा है। वित्तीय जानकारों की मानें तो साल खत्म होने से पहले कुछ अहम टैक्स से जुड़े काम ऐसे हैं, जिन्हें अगर वक्त रहते पूरा नहीं किया गया तो न सिर्फ़ मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि कानूनी पचड़ों में भी फंसने का खतरा है। आयकर विभाग ने इन जरूरी कामों के लिए 31 दिसंबर की आख़िरी मोहलत तय कर रखी है और अब गिनती के दिन ही बाकी हैं।

सबसे बड़ा मुद्दा उन करदाताओं का है जो वित्त वर्ष 2023-24 का मूल आयकर रिटर्न (ITR) समय पर दाखिल नहीं कर पाए। ऐसे लोगों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत 31 दिसंबर तक ‘बिलेटेड रिटर्न’ दाखिल करने का आख़िरी मौका बचा है। हालांकि यह राहत मुफ़्त नहीं है। नियम के मुताबिक, जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ज़्यादा है, उन्हें 5 हजार रुपये तक की लेट फीस चुकानी होगी, जबकि 5 लाख रुपये से कम आय वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, अगर टैक्स बकाया है तो उस पर ब्याज अलग से देना पड़ेगा।

Diarch GO

यह समय सिर्फ़ उन्हीं के लिए अहम नहीं है जिन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किया, बल्कि उनके लिए भी है जिन्होंने रिटर्न तो भर दिया, लेकिन उसमें कोई गलती रह गई। ऐसी स्थिति में 31 दिसंबर तक ‘रिवाइज्ड रिटर्न’ दाखिल कर सुधार किया जा सकता है। अगर सुधार के बाद टैक्स देनदारी बढ़ती है, तो 25 से 50 फीसदी तक अतिरिक्त जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 31 दिसंबर के बाद रिटर्न में संशोधन का यह दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।

टैक्स के साथ-साथ एक और बेहद जरूरी काम है आधार और पैन को लिंक कराना। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक पैन से लिंक कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर पैन कार्ड इन-एक्टिव हो जाएगा, जिससे बैंकिंग, निवेश और टैक्स रिफंड तक पर असर पड़ेगा।

NSIT
Nsmch

जानकारों की सख़्त सलाह है कि आख़िरी तारीख़ का इंतजार न करें। अंतिम दिनों में वेबसाइट पर भारी लोड के चलते सर्वर डाउन होने का खतरा रहता है, और जरा-सी लापरवाही नए साल की खुशियों पर पानी फेर सकती है।