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Bihar Vehicle Tax: बाइक खरीदना अब हो गया महंगा, बिहार में मोटर व्हीकल टैक्स बढ़ा, बाइक पर 13 फीसदी तक टैक्स, ऑटो और कारोबारियों पर भी नई दरें लागू

Bihar Vehicle Tax: बाइक खरीदना अब हो गया महंगा, बिहार में मोटर व्हीकल टैक्स बढ़ा, बाइक पर 13 फीसदी तक टैक्स, ऑटो और कारोबारियों पर भी नई दरें लागू

Bihar Hikes Vehicle Tax New Bikes and Superbikes Cost More
बाइक खरीदना अब हो गया महंगा- फोटो : social Media

Bihar Vehicle Tax: अगर आप बिहार में नई बाइक खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब अपनी जेब पहले से ज्यादा ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। परिवहन विभाग ने मोटर वाहन कर (में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमों के तहत अब दोपहिया वाहनों को उनकी एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर चार श्रेणियों में बांटकर टैक्स वसूला जाएगा। इस फैसले से आम खरीदारों से लेकर प्रीमियम बाइक के शौकीनों तक पर सीधा असर पड़ेगा।

नई व्यवस्था के मुताबिक, एक लाख रुपये तक की कीमत वाली बाइक या स्कूटी पर एक्स-शोरूम कीमत का 9 प्रतिशत टैक्स देना होगा। वहीं एक लाख से 8 लाख रुपये तक की कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर 10 प्रतिशत टैक्स निर्धारित किया गया है। सबसे बड़ा झटका महंगी बाइकों के खरीदारों को लगेगा। 8 लाख से 15 लाख रुपये तक की प्रीमियम मोटरसाइकिलों पर 11 प्रतिशत, जबकि 15 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली सुपरबाइक्स पर 13 प्रतिशत एकमुश्त टैक्स देना होगा।

परिवहन विभाग ने चार सीटों वाले नए ऑटो रिक्शा के लिए भी टैक्स की नई दरें तय की हैं। वाहन मालिक 15 वर्षों के लिए 11 हजार रुपये एकमुश्त टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके अलावा विकल्प के तौर पर पहले 10 वर्षों के लिए 7,700 रुपये और उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए 7,000 रुपये देने की सुविधा भी दी गई है।

सात सीटों वाले ऑटो के लिए 15 वर्षों का एकमुश्त टैक्स 16 हजार रुपये रखा गया है। वहीं विकल्प के रूप में पहले 10 वर्षों के लिए 12 हजार रुपये और अगले 5 वर्षों के लिए 10 हजार रुपये जमा किए जा सकते हैं।

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नई अधिसूचना में वाहन कारोबारियों और निर्माताओं के लिए भी टैक्स की नई व्यवस्था लागू की गई है। मोटरसाइकिल के व्यापारियों या निर्माताओं को अब प्रति वाहन 600 रुपये वार्षिक कर देना होगा। भारी वाहनों की चेसिस पर 1,000 रुपये सालाना टैक्स तय किया गया है, जबकि अन्य श्रेणी के वाहनों पर 800 रुपये प्रति वाहन वार्षिक कर वसूला जाएगा। परिवहन विभाग का कहना है कि नई कर व्यवस्था अधिसूचना के अनुसार लागू होगी।