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Bihar News: हत्या मामले में हम पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मौफिज इमाम को उम्रकैद,कोर्ट का बड़ा फैसला

Bihar News: हत्या के एक मामले में हम (हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा) पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मौफिज इमाम को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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हम पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मौफिज इमाम को उम्रकैद- फोटो : Reporter

Bihar News:  हत्या के एक मामले में हम (हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा) पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मौफिज इमाम को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडे की अदालत ने सोमवार को इस महत्वपूर्ण फैसले में मौफिज इमाम को हत्या के दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद के साथ दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। मौफिज इमाम शेखपुरा जिले के अरियरी गांव के निवासी हैं।

यह मामला 6 जनवरी 2022 का है, जब अरियरी गांव में भूमि सर्वेक्षण कार्य के दौरान हुई झड़प में गांव के ही निसार खान की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।आरोप था कि मौफिज इमाम और उनके सहयोगियों ने घातक हथियारों से निसार खान पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।मृतक के पुत्र इस्फाक खान ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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इस घटना के बाद से मौफिज इमाम लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचते रहे और फरार रहे। हालांकि बाद में उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू हुई। चूंकि मौफिज इमाम की गिरफ्तारी में देर हुई थी, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अलग से चली।

इस मामले में शेखपुरा के मौफिज इमाम के साथ-साथ मनौवर खान, इलियास खान, नौशाद खान, मुंशीफ खान और इसराइल खान को भी न्यायालय पहले ही दोषी ठहरा कर आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है।

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सजा सुनाए जाने के दिन मौफिज इमाम को शेखपुरा मंडल कारा से कड़ी सुरक्षा में अदालत लाया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें पुनः जेल भेज दिया गया।जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया कि न्यायालय ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर मौफिज इमाम को दोषी पाया और उन्हें कड़ी सजा दी गई।

रिपोर्ट- उमेश कुमार