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PATNA HIGHCOURT ने बिहार सरकार को दिया बड़ा झटका, इस बड़े अधिकारी की बर्खास्तगी को बताया अवैध

PATNA HIGHCOURT ने BRA बिहार यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार को बर्खास्त करने की कार्रवाई को अवैध बताया है। साथ ही उन्हें तत्काल पद पर नियुक्त करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका है।

PATNA HIGHCOURT ने बिहार सरकार को दिया बड़ा झटका, इस बड़े अध

पटना हाईकोर्ट ने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के पूर्व रजिस्ट्रार संजय कुमार की बर्खास्तगी को अवैध करार देते हुए उनकी तत्काल बहाली का आदेश दिया है। जस्टिस अंजनी कुमार शरण  ने कहा कि संजय कुमार को बिना पूर्व सूचना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना हटाया गया था।

संजय कुमार को 20 जून 2024 को बर्खास्त कर उनकी जगह डॉ. अपराजिता कृष्णा को नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने पाया कि उनकी नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 15 के अनुरूप नहीं थी।साथ ही वे इस पद के लिए आवश्यक योग्यता भी नहीं रखती थीं।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, जिसमें पैनल से योग्य उम्मीदवारों के नाम मांगे जाते। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि संजय कुमार को तुरंत उनके पद पर बहाल किया जाए।