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Bihar Land Raigistry: बिहार लैंड रजिस्ट्री,दाखिल खारिज से जुडी जरूरी खबर,अब मिलेगा सिर्फ इतने कम दिन का समय,नहीं तो चूक जाएंगे

बिहार में दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बदलाव किया गया है। अब दाखिल खारिज के आवेदन में सुधार के लिए एक माह का समय दिया गया है जिससे आम लोगों को काफी लाभ होगा।

बिहार लैंड रजिस्ट्री
Bihar Land Raigistry- फोटो : Social Media

Bihar Land Raigistry: बिहार में दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब दाखिल-खारिज आवेदन में त्रुटि होने पर आवेदक को उसे 30 दिनों के भीतर सुधार करना होगा, अन्यथा आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा।

नए नियम

30 दिन की समय सीमा: दाखिल-खारिज आवेदन में त्रुटि होने पर आवेदक को 30 दिन के भीतर त्रुटि सुधार करनी होगी।

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आवेदन रद्द: यदि 30 दिनों के भीतर त्रुटि सुधार नहीं की जाती है तो आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा।

पुनः आवेदन: आवेदन रद्द होने पर आवेदक को पूरी प्रक्रिया दोबारा से शुरू करनी होगी।

परिमार्जन प्लस पोर्टल: सभी आवेदनों का ट्रैकिंग परिमार्जन प्लस पोर्टल पर किया जा सकता है।

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समय सीमा का उद्देश्य: दाखिल-खारिज के लंबित मामलों को कम करना और प्रक्रिया को तेज करना।

क्यों किया गया यह बदलाव?

पहले दाखिल-खारिज आवेदन में त्रुटि होने पर आवेदक को त्रुटि सुधारने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं थी। जिसके कारण कई आवेदन लंबित रह जाते थे और प्रक्रिया में देरी होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए यह नया नियम बनाया गया है। दाखिल-खारिज आवेदन देने के बाद परिमार्जन प्लस पोर्टल पर नियमित रूप से अपने आवेदन का स्टेटस चेक करें।

यदि आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है तो 30 दिनों के भीतर उसे सुधार लें। समय सीमा का पालन न करने पर आवेदन रद्द हो जाएगा। यह नियम दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगा। इससे आम लोगों को काफी लाभ होगा।