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Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने बुद्धा कॉलोनी भूमि विवाद को लेकर दिखाई सख्ती, अधिकारियों से मांगे मूल राजस्व रिकॉर्ड

Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने बुद्धा गृह निर्माण सहयोग समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों को बुद्धा कॉलोनी विकास से जुड़े सभी मूल राजस्व रिकॉर्ड कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने बुद्धा कॉलोनी भूमि विवाद को ले
पटना हाईकोर्ट सख्त - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने बुद्धा गृह निर्माण सहयोग समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार के अधिकारियों को बुद्धा कॉलोनी विकास से जुड़े मूल राजस्व रिकॉर्ड हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया।

कोर्ट ने नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव, पटना जिला मजिस्ट्रेट और बुद्धा कॉलोनी क्षेत्र के अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि वे बुद्धा कॉलोनी की भूमि के मूल राजस्व रिकॉर्ड तथा तत्कालीन भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जारी सभीअधिसूचनाओं को रिकॉर्ड पर लाएं। साथ ही कोर्ट ने बुनियादी ढांचे के विकास पर हुए कुल खर्च का ब्यौरा तथा क्षेत्र के निवासियों को आवंटित या पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर काबिज भूमि के म्यूटेशन और राजस्व रसीदों का पूरा विवरण प्रस्तुत करने को कहा है।

कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि यदि निर्धारित दस्तावेज पेश नहीं किए गए, तो नामित अधिकारी अगली सुनवाई के दिन व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होंगे। 

इस मामलें की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर,2026 को निर्धारित की गई है।