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  • पटना में 2.80 करोड़ रुपये की जमीन की धोखाधड़ी, पीड़ित ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध रजिस्ट्री का लगाया आरोप, थाने में दर्ज कराई शिकायत
  • पटना में 2.80 करोड़ रुपये की जमीन की धोखाधड़ी, पीड़ित ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध रजिस्ट्री

पटना में 2.80 करोड़ रुपये की जमीन की धोखाधड़ी, पीड़ित ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध रजिस्ट्री का लगाया आरोप, थाने में दर्ज कराई शिकायत

पटना में 2.80 करोड़ रुपये की जमीन की धोखाधड़ी, पीड़ित ने फर्ज
पटना में 2.80 करोड़ रुपये की जमीन की धोखाधड़ी- फोटो : न्यूज4नेशन

Patna : राजधानी पटना में जमीन खरीद-बिक्री के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और रंगदारी का एक बड़ा मामला सामने आया है। बेली रोड निवासी राजेश कुमार ने शाहपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर में जमीन दिलाने के नाम पर 2.80 करोड़ रुपये हड़पने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।


पीड़ित की शिकायत पर शाहपुर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और इसकी कमान एसआई रोहित रंजन कुमार को सौंपी गई है।

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क्या है पूरा मामला?

पीड़ित राजेश कुमार, पिता- स्व. नागेश्वर सिंह, द्वारा शाहपुर थाना प्रभारी को दी गई लिखित शिकायत के अनुसार आरोपी मनोज कुमार उर्फ विनय कुमार, पिता- राजदेव सिंह, निवासी- बोरिंग केनाल रोड ने खुद को थाना-शाहपुर स्थित मौजा-दरियापुर (थाना नं. 105, तौजी नं. 2591, खाता नं. 38, सर्वे प्लॉट नं. 553 (Part)) की 4 कट्ठा जमीन का वैध मालिक बताकर सौदा तय किया।


2.80 करोड़ रुपये की ठगी

3 सितंबर 2022 को बोरिंग रोड में एग्रीमेंट निष्पादित हुआ। इसके बाद पीड़ित ने नगद, चेक और ऑनलाइन माध्यम से कुल 2,80,00000/- (दो करोड़ अस्सी लाख रुपये) का भुगतान किया। लेकिन बाद में कराई गई रजिस्ट्री अवैध, त्रुटिपूर्ण और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निकली।

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जांच में बड़ा खुलासा 

पीड़ित का आरोप है कि आरोपी एक आदतन भू-माफिया है, जिसके खिलाफ शाहपुर और दानापुर थानों में पहले से कई मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, आरोपी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भी जांच दर्ज की गई है। पीड़ित का आरोप है की आरोपी ने पहचान छिपाने और लोगों को ठगने के लिए 'विनय कुमार' नाम से अलग पहचान पत्र भी बना रखा है।


अवैध हथियार दिखाकर 2.50 करोड़ की रंगदारी:

पीड़ित राजेश कुमार का कहना है की जब उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गाली-गलौज की और अवैध हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। 15 जनवरी 2026 को समझौते के प्रयास के दौरान आरोपी ने सीधे शब्दों में धमकी दी— "अगर जमीन की रजिस्ट्री नहीं करोगे तो 2,50,00000/- (ढाई करोड़) रुपये रंगदारी दो, वर्ना जहां काम करते हो वहीं से उठवा लेंगे।"


कानूनी कार्रवाई:

शाहपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं— 115(2), 126(2), 316(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 308(3), 351(2), 352 आदि के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है।


ब्यूरो रिपोर्ट