LATEST NEWS

  • Bihar News : गोपालगंज पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, एक दर्जन युवक-युवतियों को हिरासत में लिया, मैनेजर फरार
  • Bihar News : गोपालगंज पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, एक दर्जन युवक-युवतियों को हिरासत में लिया,

  • कोसी का कहर: मौजहा में कटाव का तांडव, अपने ही हाथों आशियाना उजाड़ने को मजबूर हुए लोग
  • कोसी का कहर: मौजहा में कटाव का तांडव, अपने ही हाथों आशियाना उजाड़ने को मजबूर हुए लोग

  • Bihar News : सिवान AK-47 फायरिंग मामला: घायल आरिफ और बुलेट राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात, ट्रेन से दिल्ली हुए रवाना
  • Bihar News : सिवान AK-47 फायरिंग मामला: घायल आरिफ और बुलेट राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात, ट्रेन से

  • नदियों के बढ़ते जलस्तर पर पटना प्रशासन सतर्क, डीएम ने दिए 24 घंटे तटबंध निगरानी के निर्देश
  • नदियों के बढ़ते जलस्तर पर पटना प्रशासन सतर्क, डीएम ने दिए 24 घंटे तटबंध निगरानी के निर्देश

  • Bihar News : गंडक बैराज से 1.83 लाख क्यूसेक पानी किया गया डिस्चार्ज, कई इलाकों में बाढ़ का मंडराया खतरा, सहमे लोग
  • Bihar News : गंडक बैराज से 1.83 लाख क्यूसेक पानी किया गया डिस्चार्ज, कई इलाकों में बाढ़ का

Bihar Crime: हत्या के मामले में एक ही खानदान के सात लोगों को उम्रकैद,अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Bihar Crime: हत्या के मामले में एक ही परिवार के सात सदस्यों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाकर साफ कर दिया कि कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता।

Nawada Murder Case
एक ही खानदान के सात लोगों को उम्रकैद- फोटो : reporter

Bihar Crime:नवादा सिविल कोर्ट ने भूमि विवाद में हुई हत्या के मामले में एक ही परिवार के सात सदस्यों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाकर साफ कर दिया कि कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय उमेश कुमार की अदालत ने चश्मदीद गवाहों के बयान और पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों को हत्या और हथियार कानून के तहत मुजरिम करार दिया।

सजा पाने वालों में दौलाचक निवासी अवधेश सिंह, उमेश सिंह, अरुण कुमार, श्रवण कुमार, कुंदन कुमार, अजय सिंह और तुलन कुमार शामिल हैं। खास बात यह है कि सातों में एक ही परिवार के चार सगे भाई और एक भाई के दो पुत्र भी शामिल हैं। अदालत ने प्रत्येक दोषी को सश्रम आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष की अतिरिक्त कैद और 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया गया है।

Diarch GO

मामला काशीचक थाना क्षेत्र के दौलाचक गांव का है। 28 अप्रैल 2022 की शाम तिरपुरारी सिंह गांव के पास एक चिमनी भट्ठे से गुजर रहे थे। आरोप है कि तभी सातों आरोपी वहां पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। गोली लगने से तिरपुरारी सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गए।

मृतक की बहन रानी देवी ने काशीचक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। केस काशीचक थाना कांड संख्या 103/22 के तहत दर्ज हुआ। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार ने पक्ष रखा। अदालत के फैसले के बाद वर्षों पुराने इस खूनी विवाद में दोषियों को लंबी कानूनी सजा भुगतनी होगी और पीड़ित परिवार को फैसले से न्याय की उम्मीद जगी है।

NSIT
Nsmch

रिपोर्ट- अमन कुमार