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Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने मनरेगा में अनुबंध पर कार्यरत जेई के वेतन पुनरीक्षण पर अपनाया कड़ा रुख, अधिकारियों को दी दो सप्ताह का मोहलत.....

Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने मनरेगा में अनुबंध पर कार्यरत ज

NALANDA : मनरेगा में अनुबंध पर बहाल कनीय अभियंता लंबे समय से समान काम के लिए समान वेतन और न्यूनतम 60 हजार रुपये वेतनमान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मामले में हाई कोर्ट ने 18 मार्च 2024 को आदेश जारी किया था। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। इसके बाद अवमानना वाद दायर किया गया।

शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को दो सप्ताह की मोहलत दी है। दो सप्ताह में आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कई विभागों के अधिकारियों को सशरीर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। अगली सुनवाई 8 अगस्त को की जाएगी। 

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हाई कोर्ट के वकील करणदीप कुमार ने बताया कि कनीय अभियंता एसोसिएशन के सचिव ईं. मनोज कुमार व अन्य ने इस मामले में वर्ष 2018 कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान पर कोर्ट ने एक कमेटी का गठन कर वेतन पुनरीक्षण पर रिपोर्ट देने को कहा था। कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिली तो  लोकसभा चुनाव से पहले 18 मार्च 2024 को हाई कोर्ट ने विभाग को पांच महीने के अंदर वेतन पुनरीक्षण कर कार्रवाई करने का आदेश दिया था।  

एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ। इसके बाद याचिका दायर की गयी। शुक्रवार को दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद न्यायाधीश ने दो सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन दर्शाते हुए जवाब की मांग की थी। उन्होंने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तिथि तक आदेश का सही भावना से अनुपालन नहीं किया जाता है कि सभी प्रतिवादियों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा।

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नालंदा से राज की रिपोर्ट