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Bihar IPS News: बिहार के IPS ने महिला DSP से शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए, मुकरने के बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

Bihar IPS News: बिहार में शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने और फिर शादी से मुकर जाने का मामला सामने आया है। ये आरोप महिला डीएसपी ने आईपीएस पर लगाया है, इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है।

 शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाया
IPS made physical relations with female DSP- फोटो : प्रतिकात्मक

Bihar IPS News: बिहार में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां महिला डीएसपी ने एक आईपीएस पर शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाया और फिर शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला डीएसपी ने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बताया जा रहा है कि इसके पहले पीड़ित महिला डीएसपी ने पटना हाईकोर्ट में भी मामला दर्ज कराया था लेकिन कोर्ट ने प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दे दिया था।  

महिला डीएसपी ने लगाए गंभीर आरोप

दरअसल, महिला डीएसपी ने आईपीएस अधिकारी के शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में इनकार करने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई है। यह मामला कैमूर के तत्कालीन एसपी पुष्कर आनंद से जुड़ा है, जिन पर वहां तैनात एक महिला डीएसपी ने यह आरोप लगाया था। पटना हाईकोर्ट ने महिला डीएसपी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को न्यायमूर्ति पंकज मिथल और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ इस अपील पर सुनवाई कर सकती है। पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि महिला काफी समय तक आईपीएस अधिकारी के साथ रिश्ते में थी, उसने अपनी स्वेच्छा से उसके साथ संबंध बनाए, इसलिए आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना उचित नहीं है।

पटना हाईकोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने का दिया था आदेश

महिला डीएसपी की शिकायत पर 29 दिसंबर 2014 को कैमूर के महिला पुलिस स्टेशन में आईपीएस अधिकारी पुष्कर आनंद और उनके माता-पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में आईपीएस अधिकारी पर बलात्कार और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जबकि उनके माता-पिता पर अपराध को बढ़ावा देने का मामला दर्ज है। महिला डीएसपी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे ने कहा है कि 19 सितंबर 2024 को पटना हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश न केवल कानूनी दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण है, बल्कि मामले के तथ्यों और स्थापित कानून के भी खिलाफ है।

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