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Bihar Crime: पति को मौत के घाट उतारने के बाद पत्नी को मिली उम्रकैद की सजा, लाखों का भरना होगा जुर्माना

Bihar Crime: बगहा में पति की हत्या के मामले में पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है और एक लाख जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। अदालत ने बच्चों की मदद के लिए सरकार को पत्र लिखने का फैसला किया है।

Bihar Crime
हत्या के मामले में पत्नी को मिली सजा!- फोटो : news4nation

Bihar Crime: पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से एक बड़ी खबर सामने आई है। धनहा थाना क्षेत्र में पति की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पत्नी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने सुनाया। आरोपी की पहचान नेहा उर्फ नूरजहां के रूप में हुई है। अदालत ने उसे अपने पति मनोज की हत्या का दोषी माना।

क्या है पूरा मामला

यह मामला धनहा थाना कांड संख्या 204/25 से जुड़ा है। घटना 23 जून 2025 की रात करीब 1:30 से 2:00 बजे के बीच की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घरेलू विवाद के दौरान नेहा ने अपने पति मनोज पर चाकू से हमला कर दिया। मनोज को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अदालत में बताया गया कि मनोज ने घायल अवस्था में अपना बयान दर्ज कराया था। इस मृत्यु पूर्व बयान में उसने पत्नी द्वारा चाकू मारने की बात कही थी। अदालत ने इस बयान को अहम साक्ष्य माना। मृतक की मां ने भी गवाही दी कि उनका बेटा खून से लथपथ हालत में घर के दरवाजे पर मदद मांगने आया था।

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स्पीडी ट्रायल में सुनाया गया फैसला

पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू अदालत में पेश किया। साथ ही मृत्यु पूर्व बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी जमा की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पीडी ट्रायल चलाया गया। करीब 30 दिनों में आठ गवाहों की गवाही पूरी कर अदालत ने फैसला सुनाया।अपर लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने कहा कि यह फैसला समाज में कानून पर भरोसा बढ़ाएगा।

बच्चों के लिए सहायता

मृतक और आरोपी के दो छोटे बच्चे हैं। अदालत सरकार को पत्र लिखकर दोनों बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने चार-चार हजार रुपये देने की सिफारिश करेगी, ताकि उनकी परवरिश में मदद मिल सके।

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प•चम्पारण बेतिया आशिष कुमार