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Bihar News : औरंगाबाद कोर्ट ने अभियुक्त को सुनाई पांच साल जेल की सजा, शादी की नियत से लड़की भगाने का था आरोप

Bihar News : औरंगाबाद कोर्ट ने अभियुक्त को सुनाई पांच साल जे

AURANGABAD : औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पोक्सो कोर्ट सह जिला जज छः ने तत्काल वादों की सुनवाई करते हुए आज पांच वादों को निष्पादन किया, जिसमें टंडवा थाना कांड संख्या-100/24, जी. आर-212/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधिन अभियुक्त को सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि नामजद अभियुक्त गौतम कुमार इटवां टण्डवा को बीएनएस धारा के तहत पांच साल की सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 

साथ ही 12 पोक्सो एक्ट में तीन साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी। दोनों सजाओं में जूर्माना न देने पर तीन-तीन महीने अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 

कहा था कि मैं अपनी  मां की इलाज़ कराने हेतु 24/08/24 को अपने बहन के साथ गया था। जिसके दौरान मेरी नाबालिग बहन को शादी के नियत से बहला फुसलाकर अभियुक्त ने अपहरण कर लिया। अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त और पीड़िता दोनों घटना के 20 दिन बाद पुलिस द्वारा गुजरात में बरामद किया गया था और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से अभियुक्त जेल में बंद हैं। 

प्रशिक्षु पु अ नि अमित कुमार ने 16/11/24 को इस कांड का आरोपपत्र न्यायालय में समर्पित किया था। घटना के समर्थन में पांच गवाही हुई थी। जिसके आधार पर घटना सत्य पाया गया ,जिस पर सुनवाई करते हुए पास्को एक्ट कोर्ट ने अभियुक्त को पांच साल की सजा सुनाई है।

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औरंगाबाद से दीनानाथ की रिपोर्ट