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Bihar News : आरा कोर्ट ने हत्या मामले में दो आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 6 लाख रूपये का लगाया अर्थदंड

Bihar News : भोजपुर जिले के एससी एसटी विशेष कोर्ट ने चाकू से गोदकर किए गए मजदूर की हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है...........पढ़िए आगे

Bihar News : आरा कोर्ट ने हत्या मामले में दो आरोपियों को सुन
आजीवन कारावास की सजा - फोटो : ASHISH

ARA : भोजपुर जिले के एससी-एसटी विशेष कोर्ट के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडा की अदालत ने चाकू से गोदकर की गई एक बेरहम हत्या के मामले में आज बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस जघन्य अपराध में शामिल दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद न्याय की आस लगाए बैठे पीड़ित परिवार को एक बड़ी राहत मिली है।

कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ-साथ दोनों अभियुक्तों के ऊपर कुल 6 लाख रुपये का भारी-भरकम अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह विशेष निर्देश दिया है कि जुर्माने की इस कुल राशि में से 2 लाख रुपये पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दिए जाएं। इसके अलावा, अदालत ने यह भी प्रावधान किया है कि यदि दोषी इस अर्थदंड की राशि को जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें 1 साल और अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

मामले की विस्तृत कानूनी जानकारी देते हुए एससी-एसटी कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह दारा ने बताया कि यह दर्दनाक घटना भोजपुर जिले के कोईलवर थाना क्षेत्र की है। यहाँ के सुरौंधा कॉलोनी का रहने वाला युवक डब्ल्यू कुमार, पिता- महेंद्र राम मजदूरी का काम करता था। वह एक दिन मजदूरी करके अपने घर लौट रहा था, इसी दौरान कोईलवर पुल के नीचे पहले से घात लगाए बैठे नामजद लोगों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

इस हत्याकांड को लेकर कोईलवर थाने में साल 2022 में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन की और अदालत में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाहों को पेश किया गया और घटना से जुड़े महत्वपूर्ण वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को अदालत के सामने रखा गया।

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अंततः, गवाहों के बयानों, जिरह और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर एससी-एसटी सह प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोनों अपराधियों को ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे भेजने का आदेश जारी कर दिया। कानूनविदों के अनुसार, त्वरित सुनवाई और सख्त सजा के इस फैसले से समाज में अपराधियों के बीच एक कड़ा संदेश जाएगा।

आशीष की रिपोर्ट