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JPSC-JSSS परीक्षा नहीं होगी रद्द, हेमंत सोरेन सरकार को झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा झटका

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से जारी उस आदेश पर स्टे दिया, जिसके तहत JPSC की 11वीं से 13वीं परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा से संबंधित कार्रवाई की गई थी।

 Jharkhand High Court
Jharkhand High Court- फोटो : news4nation

JPSC :  झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा से जुड़े मामलों में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने दोनों परीक्षाओं से संबंधित राज्य सरकार के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद JPSC की परीक्षाओं को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में 15 दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल कर अपना जवाब देने का निर्देश दिया है।

सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से जारी उस आदेश पर स्टे दिया, जिसके तहत JPSC की 11वीं से 13वीं परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा से संबंधित कार्रवाई की गई थी। कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के साथ-साथ संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद दोनों परीक्षा मामलों में याचिकाकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से काम पर वापस लिए जाने का रास्ता भी साफ हो गया है।

15 दिनों में जवाब दाखिल करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्धारित अवधि के भीतर काउंटर एफिडेविट के माध्यम से अपना पक्ष रखने को कहा है। अब सरकार को परीक्षा से जुड़े फैसले के आधार और उससे संबंधित रिकॉर्ड अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।

हाईकोर्ट के इस आदेश को JPSC परीक्षा विवाद में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। हालांकि, मामले में अंतिम फैसला सरकार के जवाब और आगे होने वाली सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।

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