LATEST NEWS

  • shahrukh khan mannat
  • shahrukh khan mannat: शाहरुख के मन्नत से जुड़ा अनिल कपूर ने खोला खास राज, बताया कैसे पूरा हुआ

  • Sukesh Chandrashekhar case
  • Sukesh Chandrashekhar case: सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की ठगी मामले में नोरा फतेही को समन, 2

  • winter riding mask
  • winter riding mask: सर्दियों में बाइक चलाते समय ठंडी हवा से बचाएगा विंटर राइडिंग मास्क, जानें कीमत और

  • Munger Railway
  • Munger Railway: मुंगेर के जमालपुर IRIMEE में दो दिवसीय तकनीकी संगोष्ठी शुरू, वंदे भारत ट्रेनसेट पर होगी चर्चा

  • Bihar NCP
  • Bihar NCP: पटना में NCP शरदचंद्र पवार की सियासी बैठक, राहत कादरी ने NDA सरकार पर उठाए

RG KAR MEDICAL COLLEGE VERDICT - आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस में आरोपी को मिली उम्र कैद की सजा से ममता बनर्जी नाखुश, सीबीआई के काम पर उठाए सवाल

RG KAR MEDICAL COLLEGE VERDICT पर सीएम ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए फैसले पर नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच पर सवाल उठा दिया। ममता ने इशारों में बता दिया कि केस को सही तरीके से कोर्ट में पेश नहीं किया गया।

 RG KAR MEDICAL COLLEGE VERDICT - आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस म

N4N DESK - कोलकात्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सियालदाह कोर्ट ने आरोपी संजय राय को उम्र कैद की सुनाई है। जबकि कई लोग मौत की सजा की उम्मीद लगा रहे थे। अब कोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और सीबीआई के काम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है।

ममता ने कहा कि यह केस कोलकाता पुलिस से जबरन छीनकर सीबीआई को सौंपा गया, अगर मामला राज्य पुलिस के पास ही होता तो मौत की सजा कंफर्म होती। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस मामले को गहराई से जांच रही थी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। लेकिन मामले को उनसे जबरन छीन लिया गया। अगर यह मामला कोलकाता पुलिस के पास रहता, तो दोषियों को मौत की सजा मिलना निश्चित था। लेकिन सीबीआई के कारण केस कमजोर हो गया और आरोपी को सिर्फ उम्र कैद हुआ।

इससे पहले सोमवार को सियालदह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को मरते दम तक उम्रकैद की सजा सुनाई। फैसले पर अदालत ने टिप्पणी की कि यह अपराध ‘‘दुलर्भ से दुर्लभतम’’ श्रेणी में नहीं आता, जिससे दोषी को मृत्युदंड दिया जा सके। 

संजय रॉय को 50 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए की आर्थिक मदद दें। हालांकि परिवार ने आर्थिक मदद लेने से इनकार कर दिया है और इंसाफ की गुहार लगाई है।

NSIT
Nsmch