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मिट्ठू मियां (तोता) पालने पर जाना पड़ सकता है जेल, देना होगा 25 हजार जुर्माना, होगी तीन साल की सजा

मिट्ठू मियां (तोता) पालने पर जाना पड़ सकता है जेल, देना होगा

ALIGARH : तोता एक पालतू पक्षी होता है और अधिकतर तोता पालने के शौकीन कई प्रजाति के तोते पालना पसंद करते हैँ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होंगी कि आपका पसंदीदा पक्षी तोता (मिट्ठू मियां) आपको जेल जाने और 25 हजार से जेब ठंडी कराने का कारण बन सकता है। दरअसल तोता पालना एक कानूनन अपराध है जिसे पालने के साथ पिंजरे में रखना एक कानूनन अपराध होता है और इस अपराध के लिए तोता पालक को 3 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना लग सकता है।

जानकारी देते हुए अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट फारेस्ट ऑफिसर दिवाकर कुमार वशिष्ठ ने बताया कि तोता पालने के ऊपर वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत और सेक्शन 9 के अंतर्गत यह एक कानूनन अपराध है। सेक्शन 12 के अंतर्गत अगर पकडे जाते हैं तो इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है और ₹25000 जुर्माना भी इसमें हो सकता है। ऐसे मामलों में तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। आइये आपको बताते हैं कि कौन से तोते आपको जेल भिजवा सकते हैं।

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इन तोतों को पालना पड़ सकता है भारी

वन विभाग के मुताबिक, ज्यादातर घरों में इंडियन रिंगनेक पाला जाता है। ये नक़ल करने में एक्सपर्ट होते हैं और घरों में ये काफी बोलते हैं। भारत के कई घरों में ये तोता पाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इसे पालना बैन है। अगर सही से कार्यवाई की जाए तो शायद अलीगढ़ में 10 हजार से अधिक और देश भर के लाखों तोता पालक सलाखों के पीछे होंगे। इसके अलावा एलेक्जेंडर तोते, रेड ब्रेस्टेड तोते आदि भी बैन हैं इन्हें बेचना और खरीदना दोनों ही बैन है। 

तोता बेचना और तोता पालना भले ही कानूनन अपराध होता है लेकिन उसके बावजूद भी अलीगढ़ में खुलेआम तोतों की बिक्री की जाती है और किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा अलीगढ़ के हजारों घरों में तोता पाले जाते हैं और उनको पिंजरों में कैद किया जाता है वह बात और है कि इस पर अलीगढ़ में किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है। 

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REPORT - ASIF ALI