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रात दस बजे के बाद आवासीय इलाके में नहीं बजा सकते गाड़ियों का हॉर्न, हाईकोर्ट में डीजीपी ने दायर किया हलफनामा

रात दस बजे के बाद आवासीय इलाके में नहीं बजा सकते गाड़ियों का

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थलों सहित अन्य जगहों पर लाउडस्पीकर बजाने मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस के विनोद चन्द्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की।

इस मामलें  में राज्य के डीजीपी ने हलफनामा दायर किया।इसमें कोर्ट को बताया कि रात्रि दस बजे से सुबह के छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध हैं। इस मामले स्थानीय पुलिस थाना के एसएचओ से अनुमति लेना अनिवार्य है। बगैर थाना के अनुमति के कोई लाउडस्पीकर नहीं बजा सकता हैं। 

उनका कहना था कि आवासीय क्षेत्र में रात्रि दस बजे से सुबह के छह बजे के बीच कोई भी व्यक्ति गाड़ी का हॉर्न तक नहीं बजा सकता। वहीं सार्वजनिक स्थल पर उसे क्षेत्र के लिए तय मानक ध्वनि से 10 डीबी(ए) अथवा 75 डीबी(ए)जो भी कम हो, उससे अधिक ध्वनि में लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकता। 

उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को रात दस बजे से सुबह के 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर एवं बैंड बाजा बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के नियमों पर कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। 

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यहां तक कि कम्युनिटी हॉल, होटल एंव विवाह स्थल पर डिस्प्ले बोर्ड लगाकर कब से कब तक लाउडस्पीकर एंव बैंड बाजा बजाने के बारे में पूरी जानकारी अंकित करना है।  इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 10 अप्रैल,2024 को होगी।