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गोपालगंज में चर्चित अटल पांडेय मर्डर केस में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, हत्या के 49 महीने बाद आया फैसला

गोपालगंज में चर्चित अटल पांडेय मर्डर केस में तीन आरोपियों को

GOPALGANJ : चर्चित अटल पांडेय हत्याकांड मामले में एडीजे -10 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट में शनिवार को तीन अभियुक्तों को आईपीसी के धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों को एक एक लाख रूपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 307 के तहत तीनों को दस दस साल के अलावा 50-50 हजार की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद तीनों अभियुक्तों को चनावे मंडलकारा भेज दिया गया है। 

दरअसल इस संदर्भ में बताया जाता है कि विजयीपुर थाना क्षेत्र के कोरेयां गांव में 2 दिसंबर 2021 को जमीन पर कब्जा करने के मामले में दो पक्षों में मारपीट हुई थी। इस दौरान संजय पांडेय, सिन्टू पांडेय, जगदंबा पांडेय, छात्र अटल पांडेय को चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया था। जिसमें छात्र अटल पांडेय की इलाज के दौरान मौत हो गयी थी। अटल पांडेय के चाचा नागेंद्र पांडेय के बयान पर माले नेता जितेंद्र पासवान सहित 19 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। जिसके बाद पुलिस ने 3 दिसंबर 2021 को तीन अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट सौंपी। 

49 महीने के बाद कोर्ट ने सुनाई सजा

जिसके बाद करीब 49 महीने के सुनाई के बाद गुरुवार को एडीजे -10 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई।  जिसमें बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता ब्रजभूषण शर्मा एवं अजय मिश्र जबकि अभियोजन की ओर से अनिल कुमार शर्मा, अजय कुमार मिश्र, विनोद कुमार पांडेय और विनय शंकर राय के दलीले सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कहा कि अभिमन्यु की तरह उसे भी चक्रव्यूह में फंसा कर निर्मम तरीके से आदर्श पांडेय उर्फ अटल पांडेय की हत्या कर दी गयी। अभिमन्यु की तरह अटल पांडेय भी अपने मां-बाप का इकलौता संतान था। जिस तरह अभिमन्यु को उसके चाचा भीम नकुल सहदेव नहीं बचा पाये स्वयं घायल हो गये। उसी तरह इस मामले मे अटल पांडे के चाचा,भाई, संजय पांडे, जगदम्बा पांडे, सिंटू पांडे उसे नहीं बचा पाये बचाने गये तो अभियुक्तों ने उन पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। 

कोर्ट ने कहा कि हत्या व रेप जघन्य अपराध की श्रेणी मे आते है इसमें चाहकर भी इस अपराध की क्षति पूर्ति नहीं किया जा सकता।  कोर्ट ने इस कांड में तीन अभियुक्तों जिसमें प्रेम खरवार, राजकुमार खरवार व अंगद विश्वकर्मा शामिल है। सुनवाई के बाद फैसला को सुरक्षित रख लिया गया और शनिवार को सजा सुनाते हुए तीनों को आजीवन कारावास के साथ साथ एक एक लाख का अर्थ दंड लगाया गया। 

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इस संदर्भ में अभियोजन पक्षियों वकील अधिवक्ता अनिल शर्मा ने बताया कि विजयपुर के कोरेया गांव में अटल पांडे की हत्या हुई थी जिस मामले में एडीजे दस श्री मानवेंद्र मिश्रा जी के कोर्ट में सुनाई चल रही थी। जिसमें सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए आज रखा गया था तीनों अभिक्तों को आईपीसी 302 के तहत आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये और दंड के साथ आईपीसी की धारा 307 के तहत 10 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया है दोनों सजा साथ-साथ चलेगी।  बचाव पक्ष के अधिवक्ता ब्रजभूषण शर्मा ने बताया की 19 लोगों पर प्राथमिक की दर्ज की गई थी जिसमें तीन लोगों पर सेशन ट्रायल चल रहा था। जिसमें क्वांटम आफ पनिशमेंट में 302 और 307 अदर सेक्शन में दोषी पाते हुए सजा सुनाया गया है। इसको लेकर हम लोग अपील में जायेंगे। 

हाइकोर्ट के आदेश पर चल रहा स्पीडी ट्रायल

पटना हाइकोर्ट ने इस कांड में आपराधिक विविध वाद संख्या-18053/2024 में सुनवाई के बाद 26 अप्रैल को विचारण न्यायालय को छह माह के अंदर वाद निस्तारण का आदेश दिया था। हाइकोर्ट के आदेश के अनुरूप एडीजे -10 की कोर्ट में स्पीडी ट्रायल कर अब सुनवाई पूरी हो गयी है।

अटल पांडेय हत्याकांड मामले में माले नेता समेत 19लोगो पर हुई थी प्राथमिकी 

अटल पांडेय की हत्या में भाकपा माले नेता जितेंद्र पासवान सहित 19 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें पांच लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।  जबकि नौ लोग ने कोर्ट में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। वही इस मामले में प्रभु खरवार एवं बबई खरवार, संजय यादव, अनिल यादव एवं अशोक यादव  आज भी फरार चल रहे है। पिछले सप्ताह पुलिस ने प्रभु खरवार एवं बबई खरवार दोनों के घर की कुर्की जब्ती की गई।

REPORT - MANAN AHMAD