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बगैर जमाबन्दी व होल्डिंग के जमीन की खरीद बिक्री को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

बगैर जमाबन्दी व होल्डिंग के जमीन की खरीद बिक्री को लेकर पटना

NEW DELHI : सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दिया, जिसमें कहा गया था कि बगैर जमाबन्दी व होल्डिंग के जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती।कोर्ट ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख सितम्बर माह में तय किया है।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और  जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने समीउल्लाह की ओर से दायर एसएलपी(सिविल) पर सुनवाई की।आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा और अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा एंव अंजुल द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में संशोधन कर नया नियम जोड़ गया था।

इसके तहत जमीन की खरीद बिक्री और दान तभी हो सकेगा,जब जमीन बेचने वाले व दान देने वाले के नाम से जमाबन्दी/होल्डिंग  कायम हो।